इस राज्य की सरकार पेश करने जा रही पीरियड लीव विधेयक, किन महिलाओं को मिलेगा लाभ, कितनी मिलेगी छुट्टी?
Menstrual leave: कर्नाटक सरकार ने एक सप्ताह पहले सरकारी महिला कर्मचारियों को पेड मेनस्ट्रुअल (मासिक धर्म) छुट्टी देने का ऐलान किया था। वहीं अब कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार'कर्नाटक महिला कल्याण अवकाश विधेयक, 2025' पेश करने की तैयारी में है, जो सरकारी और निजी संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान सवेतन अवकाश प्रदान करेगा।
इस पहल का विभिन्न वर्गों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, इसके बावजूद सरकार इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र में लाने जा रही है। आइए जानते हैं कौन सी महिलाएं इस छुट्टी के लिए कैसे अप्लाई कर सकती हैं।

पेड मेनस्ट्रुअल (मासिक धर्म) लीव पॉलिसी के तहत 18 से 52 वर्ष की महिला कर्मचारियों को मासिक रूप से एक दिन का पेड पीरियड लीव मिलेगी। इससे सालभर में कुल 12 दिन की ऐसी छुट्टी मिलेगी। विधेयक में छात्राओं के लिए भी प्रावधान है: उन्हें सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में 2% उपस्थिति में छूट मिलेगी।
'कर्नाटक महिला कल्याण अवकाश विधेयक, 2025' इस बात पर जोर देता है कि मासिक धर्म की अवधि के दौरान लाभ प्रदान करना आवश्यक है। विधेयक के अनुसार, "शैक्षणिक संस्थानों, निजी प्रतिष्ठानों और सरकारी सेवाओं से जुड़े मासिक धर्म वाले व्यक्तियों को ऐंठन, पीठ दर्द, थकान, मतली, रक्तस्राव जैसे लक्षणों से निपटने में मदद करने के लिए यह आवश्यक है और इससे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करना उचित है।"
यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो कर्नाटक मासिक धर्म की छुट्टी को कानूनी अधिकार बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। कानून विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विधेयक का मसौदा काफी समय से तैयार किया जा रहा था। वर्तमान में, कर्नाटक में मासिक धर्म अवकाश नीति एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से लागू है, जो केवल कुछ चुनिंदा फर्मों पर ही मान्य है।
इस कार्यकारी आदेश को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, इस आधार पर कि यह किसी भी कानून के दायरे में नहीं आता। पिछले हफ्ते, बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन और SASMOS HET टेक्नोलॉजीज, अविराटा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड, अविराटा एएफएल कनेक्टिविटी सिस्टम्स लिमिटेड और फेसिल एयरोस्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जैसी कंपनियों के प्रबंधन भी इस विधेयक के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंचे।
मंगलवार को, अदालत ने प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद विधेयक पर अंतरिम रोक लगाई। हालांकि, कुछ ही घंटों बाद, राज्य के महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी के अनुरोध पर अदालत ने अपना आदेश वापस ले लिया। बुधवार को, न्यायमूर्ति ज्योति एम ने स्पष्ट किया कि विस्तृत सुनवाई के बाद ही कोई अंतिम आदेश पारित होगा। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को निर्धारित है।
विधेयक में "मासिक धर्म वाले व्यक्ति" शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें सभी लड़कियों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न रोजगार और शिक्षा क्षेत्रों में समावेशी कवरेज सुनिश्चित करना है, जिससे कोई भी वंचित न रहे।
विधेयक के अनुसार, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह है जिसका लिंग, जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता। इसमें ट्रांस पुरुष और ट्रांस महिलाएँ शामिल हैं, भले ही उन्होंने लिंग-परिवर्तन सर्जरी या हार्मोन थेरेपी, लेज़र थेरेपी जैसी कोई अन्य थेरेपी करवाई हो या नहीं।
इस परिभाषा में इंटरसेक्स भिन्नताओं वाले व्यक्ति और जेंडर क्वीर व्यक्ति भी शामिल हैं। साथ ही, किन्नर, हिजड़ा, अरवानी और जोगता जैसी विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले लोग भी विधेयक के दायरे में आएंगे, जो इसके समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है।
यह कानून राज्य सरकार के तहत सभी सेवाओं और निजी प्रतिष्ठानों, जैसे कारखानों, दुकानों, अस्पतालों और होटलों, पर लागू होगा। इसके अलावा, सभी शैक्षणिक संस्थान - प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों, ट्यूशन/कोचिंग सेंटरों और शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाली किसी भी संस्था (सरकारी, सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त) - भी इसके दायरे में आएंगे।
यह महिला कर्मचारियों को अवकाश "लगातार" (अन्य प्रकार के अवकाशों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता) या रुक-रुक कर लेने का विकल्प भी प्रदान करता है। हालांकि, प्रस्तावित कानून वार्षिक सीमा 12 दिनों पर निर्धारित करता है। यदि कोई कर्मचारी अवकाश नहीं लेना पसंद करता है, तो कानून उन्हें घर से काम करने की अनुमति देता है, बशर्ते नियोक्ता ऐसी सुविधाएँ प्रदान करता हो।
विधेयक में यह निर्दिष्ट किया गया है कि अवकाश का लाभ उठाने की पात्रता रजोनिवृत्ति या 52 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) पर समाप्त हो जाती है, लेकिन इसमें न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। अवकाश का लाभ उठाने के लिए किसी मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी और कर्मचारियों को अप्रयुक्त अवकाश को अगले महीनों में आगे ले जाने की भी अनुमति नहीं है।
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