Karnataka elections 2023: चुनाव आयोग ने दिया अजीब आदेश- मतदान केंद्रों के अंदर और परिसर में न रखें झाडू
Karnataka elections 2023: चुनाव आयोग ने अधिकारियों को 8 मई से मतदान केंद्रों के अंदर और परिसर में झाडू न रखने का आदेश जारी कया है।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 10 मई को होगा। चुनाव के दौरान और मतदान के दिन कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए चुनाव आयोग इसको लेकर बेहद सतर्क है। चुनाव में लोगों को वोट करने के लिए जागरूक कर रहा है। वहीं मतदान केंद्रों के लिए अजीब फरमान चुनाव आयोग ने जारी किया है।
कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का चुनाव प्रचार हो रहा है। जैसे-जैसे पार्टियां वोटों को मजबूत करने का प्रयास करती हैं, कर्नाटक चुनाव आयोग (ईसी) को दुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उसे अजीत आदेश भी जारी करने पड़ रहे हैं।
कर्नाटक में चुनाव आयोग का ने अपने अधिकारियों को ये अजीब फरमान दिया है कि 48 घंटे पहले यानी 8 मई से मतदान केंद्रों के अंदर और परिसर के अंदर झाडू न रखें। चुनाव आयोग ने कर्मचारियों से परिसर की सफाई के लिए जरूरी झाडू को गेट पास मुहैया कराने को कहा है।
ये आदेश बेंगलुरु शहरी जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ द्वारा जारी किया गया है।
मतदान के 48 घंटे पहले मतदान केंद्रों पर झाड़ू ना रखने की वजह साफ है। झाड़ू आम आदमी पार्टी (आप) का पार्टी सिंबल यानी चुनाव चिन्ह है। आम आदमी पार्टी (आप) 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में 224 में से 209 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
चूंकि चुनाव के लिए मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लग जाता है ऐसे में झाड़ू चूंकि केजरीवाल की पार्टी का चुनाव चिन्ह है इसलिए चुनाव आयोग ने इसे मतदान केंद्रों पर ना रखने का आदेश जारी किया है।
चुनाव आयोग के अधिकारियों को लगता है कि मतदान केंद्रों में झाड़ू रखने से मतदाता प्रभावित हो सकते हैं और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन हो सकता है।












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