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झारखंड हाईकोर्ट ने पीएम केयर्स में 35000 देने और आरोग्य सेतु ऐप डाउन लोड करने की शर्त पर पूर्व भाजपा सांसद समेत 6 को दी जमानत

Jharkhand High Court grants bail to former BJP MP Som Marandi and five others

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नई दिल्ली। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा सांसद सोम मरांडी समेत छह लोगों को शुक्रवार को रेल रोकने के एक मामले में जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने जमानत की जो शर्त रखी है, उसमें सभी को पीएम-केयर्स फंड में 35-35 हजार रुपए जमा कराना और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना शामि है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि हर व्यक्ति पीएम-केयर्स में 35,000 रुपए जमा कराएगा और भुगतान का प्रमाण कोर्ट के सामने पेश करेगा।

वलपसरक.

जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने जमानत देते हुए सभी छह लोगों को ये भी आदेश दिया कि वो जेल से छूटते ही 'आरोग्य सेतु ऐप' डाउनलोड करेंगे और कोरोना महामारी को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। पूर्व सांसद के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल कोर्ट की ओर से लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेंगे। वो पीएम केयर्स में 35-35 हजार रुपए जमा करेंगे और कोविड 19 को लेकर भी सतर्कता बरतेंगे। साथ ही जमानत की दूसरी शर्तों का भी पालन किया जाएगा।

पूर्व सांसद सोम मरांडी, भाजपा के पूर्व पाकुड़ जिलाध्यक्ष विवेकानंद तिवारी, भाजपा नेता अमित अग्रवाल, हिसाबी राय, संजय वर्धन व अनुग्रह प्रसाद साह ने 15 मार्च 2012 को पूरे राज्य में तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ रेल रोको आंदोलन किया गया था। इन लोगों ने पाकुड़ रेलवे स्टेशन के पास रेल रोकी थी। जिसको लेकर इनकी गिरफ्तारी हुई थी।

रेलवे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रेलवे एक्ट की धारा 174(ए) के तहत इन लोगों को एक साल की कारावास की सजा दी थी। सभी ने इस सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की थी कि खारिज को गई थी। जिसके बाद इन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सत्र न्यायालय के आदेश को खारिज करने की मांग की थी और जमानत मांगी थी।

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Jharkhand High Court grants bail to former BJP MP Som Marandi and five others
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