कोल ब्लॉक नीलामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार, सीएम हेमंत ने केंद्र पर लगाया ये आरोप
नई दिल्ली। कोल ब्लॉक नीलामी को लेकर केंद्र और झारखंड सरकार में तकरार की स्थिति पैदा हो गई है। झारखंड सरकार ने केंद्र के कोल ब्लॉक नीलामी के फैसले पर कड़ा विरोध जताते हुए अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। वहीं, राज्य सरकार ने इस फैसले को लेकर केंद्र पर बहुत हड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया है। शनिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। ये एक बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय है, इसमें राज्य सरकार को भी विश्वास में लेने की आवश्यकता है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि मुझे लगता है कि इस विषय पर केंद्र सरकार ने बहुत हड़बड़ी दिखाई है क्योंकि पूरी दुनिया लॉकडाउन की जंजीरों की जकड़ी है। ये राज्य को लाभ देने वाली प्रक्रिया हमें कम प्रतीत होती है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से हम उस पुराने सिस्टम में पहुंच जाएंगे, जिससे बाहर आए थे। इसपर राज्य सरकार को विश्वास में लिया जाना चाहिए था।
गौरतलब है कि कोल ब्लॉक झारखंड के लिए भी वर्षों से गंभीर विषय रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि दशकों बाद तक कई रैयतों और भू मालिकों को उनका अधिकार अभी तक नहीं मिल सका है, वहीं झारखंड के लिए विस्थापन एक बड़ी समस्या रही है। कोयला खनन के लिए भूमि अधिग्रहण से यह समस्या बढ़ी है। जमीन विवाद को लेकर कई मामलों की कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इस बीच कई मजदूरों के हाथ से जमीन छिन जाने के बाद वह सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं।
सीएम ने कहा, हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि कोल ब्लॉक को लेकर जल्दबाजी ना करें, लेकिन हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। इस बीच केंद्र के फैसले के बाद हमने अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि खनन कार्य शुरू होने से पहले एक बार राज्यव्यापी सर्वेक्षण होना चाहिए था जिसमें यह बात पता चलती कि इससे कितने लोगों को फायदा हुआ और किसको नुकसान। केंद्र सरकार ने ऐसे समय में नीलामी का निर्णय लिया, जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन से जकड़ी हुई है।
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