झारखंड: एसपी बलिहार हत्याकांड में दो नक्सलियों को सजा ए मौत

दुमका। झारखंड के दुमका कोर्ट ने पांच साल पुराने एसपी अमरजी बलिहार हत्याकांड में दो नक्सलियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस हमले में इस समय पााकुड़ के एसपी बलिहार के अलाव पांच और पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने नक्सलियों सुखलाल उर्फ प्रवीर और सनातन बास्की उर्फ ताला को फांसी की सजा सुनाई। इससे पहले 6 सितम्बर को कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया था। इस केस में पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

दुमका। झारखंड के दुमका कोर्ट ने पांच साल पुराने एसपी अमरजी बलिहार हत्याकांड में दो नक्सलियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस हमले में इस समय पााकुड़ के एसपी बलिहार के अलाव पांच और पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने नक्सलियों सुखलाल उर्फ प्रवीर और सनातन बास्की उर्फ ताला को फांसी की सजा सुनाई। इससे पहले 6 सितम्बर को कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया था। इस केस में पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ तौफीकुल हसन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस जघन्य हत्या के लिए आपके सजा ए मौत दी जाती है। ऐसा जघन्य अपराध करके आप दोनों का समाज में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। 2 जुलाई 2013 को दुमका से पाकुड़ लौटने के दौरान काठीकुण्ड के आमतल्ला के पास पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार के काफिले पर नक्सलियों ने एके 47, इंसास राइफल और एसएलआर से गोलीबारी की थी. इसमें एसपी के अलावा 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। प्रवीर दा, हेब्रम, मानवेल मुर्मू, मानवेल मुर्मू-2, सतन बेसरा, सनातन बास्की के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 326, 307, 379, 302, 427, 27 शस्त्र अधिनियम एवं 17 सीएलए के तहत काठीकुंड थाने में मामला दर्ज किया गया था।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ तौफीकुल हसन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस जघन्य हत्या के लिए आपके सजा ए मौत दी जाती है। ऐसा जघन्य अपराध करके आप दोनों का समाज में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है।

2 जुलाई 2013 को दुमका से पाकुड़ लौटने के दौरान काठीकुण्ड के आमतल्ला के पास पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार के काफिले पर नक्सलियों ने एके 47, इंसास राइफल और एसएलआर से गोलीबारी की थी. इसमें एसपी के अलावा 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी।

प्रवीर दा, हेब्रम, मानवेल मुर्मू, मानवेल मुर्मू-2, सतन बेसरा, सनातन बास्की के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 326, 307, 379, 302, 427, 27 शस्त्र अधिनियम एवं 17 सीएलए के तहत काठीकुंड थाने में मामला दर्ज किया गया था।

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