झारखंड: मॉब लिंचिंग में 11 ‘गौरक्षक’ दोषी करार
झारखंड की रामगढ़ कोर्ट ने कथित तौर पर गाय का मांस ले जा रहे एक युवक की पीट-पीटकर हत्या (मॉब लिंचिंग) के मामले में 11 कथित गौ-रक्षकों को हत्या का दोषी करार दिया है. इनमें से तीन लोगों के ख़िलाफ़ इस हत्या की साज़िश रचने का भी दोष सिद्ध हुआ है.
दोषी पाए गए लोगों में भारतीय जनता पार्टी की रामगढ़ ज़िला इकाई के मीडिया प्रभारी नित्यानंद महतो भी शामिल हैं.
झारखंड की रामगढ़ कोर्ट ने कथित तौर पर गाय का मांस ले जा रहे एक युवक की पीट-पीटकर हत्या (मॉब लिंचिंग) के मामले में 11 कथित गौ-रक्षकों को हत्या का दोषी करार दिया है. इनमें से तीन लोगों के ख़िलाफ़ इस हत्या की साज़िश रचने का भी दोष सिद्ध हुआ है.
दोषी पाए गए लोगों में भारतीय जनता पार्टी की रामगढ़ ज़िला इकाई के मीडिया प्रभारी नित्यानंद महतो भी शामिल हैं. बाकी के आरोपी गौ रक्षा समिति से जुड़े हुए हैं.
इन्हें आगामी 20 मार्च को सज़ा सुनाई जाएगी. इस मामले की सुनवाई रामगढ़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी.के. सिंह की अदालत में चल रही थी.
देश में यह अपनी तरह का पहला मामला है, जहां कोर्ट ने गौ-रक्षकों को हत्या का दोषी माना है.
जब मोदी निंदा कर रहे थे तभी अलीमुद्दीन मारा गया
मॉब लिंचिंग पर रोक कैसे लगेगी?
रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर रामगढ़ में अलीमुद्दीन की हत्या पिछले साल 29 जून को कर दी गई थी. तब पुलिस ने अपनी जांच में माना था कि गौ-रक्षकों के एक दल ने अलीमुद्दीन का 15 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद बाजारचांड़ इलाके में भीड़ देखकर उसके द्वारा गौमांस ढोए जाने का हल्ला किया.
इसके बाद उसे लोगों ने सरेआम पीट-पीटकर मार डाला. लोगों ने उसकी गाड़ी भी फूंक दी थी.
अलीमुद्दीन अंसारी गिद्दी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ भी कुछ आपराधिक मामले दर्ज होने की बात कही थी.
इस चर्चित मामले की सुनवाई के दौरान एक चश्मदीद की पत्नी की मौत सड़क दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से हो गयी थी. वह मृतक अलीमुद्दीन की भाभी थीं. उन्हें एक अज्ञात मोटरसाइकिल ने कुचल दिया था.
बहरहाल, आरोपियों के वकील का कहना है कि वह इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ ऊंची अदालत में जाने की सोच रहे हैं.
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