जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल को कोर्ट से बड़ी राहत, दो महीने की अंतरिम जमानत मिली
जेट एयरवेज के संस्थापक (Jet Airways Founder) नरेश गोयल को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आदलत में अपनी जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान गोयल भावुक हो गए थे। गोयल अब कोर्ट इस आदेश के बाद अपनी बीमार पत्नी से घर पर मिल सकेंगे।
एयरलांइस कंपनी जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल के मामले की सुनवाई मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट कर रही है। गोयल ने कोर्ट ने जमानत की मांग थी। लेकन उनकी अर्जी अस्वीकार कर दी गई थी, जिसके बाद अदालत में ही गोयल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने जीने की उम्मीद खो दी है और अब वो मरना पसंद करेंगे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक गोयल के भावुक बयान को कोर्ट फाइलों में भी दर्ज किया गया है।

वहीं कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक, नरेश गोयल की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने कोर्ट से कहा था कि वह अपनी पत्नी अनीता को बहुत मिस करते हैं, जो कैंसर के एडवांस स्टेज में हैं'। ऐसे में अब कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए बड़ी राहत दी है।
क्या है मामला
बजट एयरलाइंस का दौर शुरू होने होने के बाद धीरे- धीरे जेट एयरवेज मुश्किल में फंसती गई। विमानन कंपनी की रेटिंग बैंकों के कर्ज चुकाने में देरी के चलते लगातार गिरती गई। जिसके चलते कंपनी के फाउंडर नरेश गोयल के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती चली गईं। हालत ये हो गए कि 538 करोड़ रुपये के केनरा बैंक (Canera Bank) धोखाधड़ी का मामला भी नरेश गोयल के खिलाफ दर्ज किया गया। इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।












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