जयललिता को मिला दीवाली का तोहफा, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
नई दिल्ली। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जयललिता को यह बड़ी राहत मिली है। 27 सितंबर से जेल में बंद जयललिता को जमानत मिलने के बाद समर्थकों जबरदस्त खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की सजा पर दो साल की रोक लगा दी है।

इन शर्तों पर दी गयी जमानत
1. 18 दिसंबर तक घर में रहना होगा जयललिता को
2. तमिलनाडु में किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए
3.दो महीने के भीतर अपील से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में जमा कराने होंगे।
4.कोर्ट के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पीणी नहीं की जानी चाहिए
5.समर्थकों को हिंसा भड़काने से हर हाल में रोकना होगा।
कोर्ट ने जयललिता को जिन शर्तों पर जमानत दी है उसपर उन्हें साफ निर्देश दिया है कि यदि इन शर्तों को नहीं माना गया तो उनकी जमानत को तुरंत रद्द किया जा सकता है।
जयललिलात को 21 दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए जयललिता को कुछ शर्त भी लगाई हैं जिसे न मानने पर उनकी जमानत रद्द कर दी जायेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर तमिलनाडु में हिंसा हुई तो उनकी बेल को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही उन्हें 18 दिसंबर तक घर से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने सात अक्टूबर को जयललिता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी।
आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष अदालत ने जयललिता को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई थी। साथ ही उनपर सौ करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
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