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ITR Refund 2025: ITR रिफंड मिलने में हो रही है दिक्कत? घर बैठे इस तरीके से पाएं अपना बकाया पैसा,जानें प्रोसेस

ITR Refund 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं मानी जाती, जब तक रिफंड का पैसा आपके बैंक खाते में न आ जाए। इस साल कई करदाताओं को आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिल रहे हैं, जिससे रिफंड की प्रक्रिया धीमी हो गई है।

अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिनका रिफंड अभी तक नहीं आया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस आर्टिकल में हम आपको सबसे आसान तरिका बता रहे हैं जिससे आप घर बैठे ही अपना ITR रिफंड पा सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें।

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Income Tax Refund Not Received: स्टेप 1: सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करें

शिकायत दर्ज करने से पहले यह जानना जरूरी है कि रिफंड आखिर अटका कहाँ है।

  • आयकर विभाग के पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉग इन करें।
  • e-File > Income Tax Returns > View Filed Returns पर जाएं।
  • संबंधित असेसमेंट ईयर (जैसे AY 2025-26) का स्टेटस देखें।
  • Processed with Refund Due: इसका मतलब है कि CPC ने रिफंड मंजूर कर दिया है, लेकिन बैंक ट्रांसफर अभी नहीं हुआ है।
  • Refund Failed: विभाग ने पैसा भेजने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी कारणों (जैसे गलत बैंक डिटेल) से ट्रांजैक्शन फेल हो गया।
  • Refund Paid: विभाग के अनुसार पैसा भेज दिया गया है। अगर आपको नहीं मिला, तो इसकी गहराई से जांच करनी होगी।

स्टेप 2: किससे और कहाँ संपर्क करें?

स्टेटस के आधार पर आपको अलग-अलग विभागों से मदद लेनी होगी:

1. प्रोसेसिंग में देरी के लिए (CPC बेंगलुरु)

  • अगर आपका रिटर्न लंबे समय से प्रोसेस नहीं हुआ है या 'Intimation Order' मिलने के बाद भी रिफंड नहीं आया है, तो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) से संपर्क करें।
  • टोल-फ्री नंबर: 1800 103 0025 / 1800 419 0025
  • डायरेक्ट लाइन (बेंगलुरु): +91-80-4612 2000
  • समय: सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक।

2. जब 'Refund Paid' दिखे पर पैसा न मिले (SBI)

  • स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) आधिकारिक रिफंड बैंकर है। अगर पोर्टल पर पैसा 'Paid' दिख रहा है लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, तो SBI से संपर्क करें।
  • SBI रिफंड पूछताछ टोल-फ्री: 1800 425 9760

3. कानूनी या जटिल विवादों के लिए (JAO)

अगर आपका रिफंड किसी स्क्रूटनी नोटिस या धारा 245 के तहत पुराने टैक्स बकाया के कारण रोक दिया गया है, तो आपको अपने क्षेत्रीय निर्धारण अधिकारी (Jurisdictional Assessing Officer - JAO) से मिलना होगा। पोर्टल पर 'Know Your AO' विकल्प के जरिए आप अपने अधिकारी की जानकारी निकाल सकते हैं।

स्टेप 3: ऑनलाइन शिकायत (Grievance) दर्ज करें

  • हेल्पलाइन पर इंतजार करने से बेहतर है कि आप पोर्टल पर आधिकारिक शिकायत दर्ज करें:
  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'Grievances' टैब में जाकर 'Submit Grievance' पर क्लिक करें।
  • विभाग में 'CPC-ITR' चुनें।
  • कैटेगरी में 'Refund not received' सिलेक्ट करें।
  • अपनी समस्या का विवरण दें और सबमिट करें। विभाग को एक निश्चित समय सीमा के भीतर इसका जवाब देना होता है।

स्टेप 4: अपनी इन गलतियों को सुधारें

कई बार रिफंड विभाग की गलती से नहीं, बल्कि आपकी छोटी चूक से रुक जाता है। इन्हें तुरंत चेक करें। बैंक अकाउंट वैलिडेशन: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता Pre-validated है और आपके पैन (PAN) से जुड़ा है। पोर्टल पर 'My Bank Accounts' में जाकर इसकी पुष्टि करें।

पुराना टैक्स बकाया (Outstanding Demand): यदि पिछले किसी साल का टैक्स बकाया है, तो विभाग वर्तमान रिफंड को उसमें एडजस्ट कर देता है। 'Response to Outstanding Demand' टैब में जाकर इसे चेक करें। रिफंड में देरी होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। सही से संपर्क करने और पोर्टल पर अपनी बैंक डिटेल्स को अपडेट रखने से आपका पैसा सुरक्षित रूप से आप तक पहुँच जाएगा।

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