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इशरत जहां केस: IPS पीपी पांडे को सीबीआई कोर्ट ने किया बरी

आपको बता दें कि जुलाई 2013 में सीबीआई ने इस मामले में पीपी पांडेय को गिरफ्तार किया था

By Vikashraj Tiwari
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नई दिल्ली। इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले में गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी पीपी पांडे को सीबीआई की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एक विशेष सीबीआई अदालत ने इशरत जहां और तीन अन्य के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात के पूर्व प्रभारी पुलिस महानिदेशक पी पी पांडे को बुधवार को बरी कर दिया है।

इशरत जहां केस: IPS पीपी पांडे को सीबीआई कोर्ट ने किया बरी

विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जे के पांड्या ने पांडे को आरोप मुक्त करने की अर्जी इस आधार पर स्वीकार कर ली कि इशरत जहां और तीन अन्य के अपहरण व उनकी हत्या के संबंध में उनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं है।पीपी पांडेय ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा कोर्ट ने मेरी अर्ज़ी को मंजूर किया है। ये मेरे लिए बड़ी राहत है। न्याय देरी से मिला, लेकिन सच्चाई जरूर बाहर आती है। वहीं इस मामले में पीड़ितों के वकील शमशाद ने कि फैसले से पीड़ित पक्ष को काफी निराशा हुई है, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे।

आपको बता दें कि जुलाई 2013 में सीबीआई ने इस मामले में पीपी पांडेय को गिरफ्तार किया था। उस वक्त वह एडीजीपी-सीआईडी (क्राइम) के पद पर तैनात थे। वहीं फरवरी 2015 में उन्हें सीबीआई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की, जिसके बाद गुजरात सरकार ने उन्हें दोबारा पुलिस सेवा में बहाल करते हुए एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) पद सौंपा था। वहीं पीपी पांडेय ने अप्रैल 2017 में अपने गुजरात के कार्यकारी डीजीपी पद से इस्तीफा दे दिया था।

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English summary
Ishrat Jahan Case: Ex-Gujarat Police Chief PP Pandey Discharged By Court
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