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INX मीडिया केस: पी चिदंबरम की जमानत को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिका को सुप्रीम कोर्ट किया खारिज

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में जमानत पर रिहा कांग्रेस के वरिष्ठ्र नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पी.चिदंबरम की जमानत को चुनौती दी गई थी। बता दें कि सीबीआई ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से पी चिदंबरम के जमानत के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की थी।

INX Media case Supreme Court dismisses review petition challenging P Chidambaram bail

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले पी चिदंबरम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार की अदालत में चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति और अन्य के खिलाफ सोमवार को एक पासवर्ड से संरक्षित ई-आरोपपत्र दायर किया गया। इस पर विशेष न्यायाधीश ने संस्थान को निर्देश दिया कि देशव्यापी लॉकडाउन के बाद जब अदालत का कामकाज समान्य रूप से शुरू हो जाए तो आरोपपत्र को कागजी दस्तावेज के रूप में पेश किया जाए। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र में पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम और चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. एस. भास्कररमन समेत कई लोगों के नाम भी हैं।

आपको बका दें कि 15 मई, 2017 को ईडी ने आईएनएक्स मीडिया मामला दर्ज किया था, जिसमें आईएनएक्स मीडिया पीवीटी लिमिटेड ने 4.62 करोड़ रुपये की स्वीकृत FDI राशि के मुकाबले लगभग 403.07 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश प्राप्त करने का मामला सामने आया था। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि कंपनी की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी, पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम समेत कई अधिकारियों की मिलीभगत थी।

गौरतलब है कि INX मीडिया केस मामले में 18 अक्टूबर को सीबीआई ने पी चिदंबरम,उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और उनकी दो कंपनियों समेत कुल 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इस मामले में भ्रष्टाचार की जांच जारी है ऐसे में उन्हें जमानत न दी जाए।

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने वाली याचिका को किया खारिज

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