अमित शाह पर विवादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को अंतरिम राहत, निचली अदालत ने जारी किया था वारंट
नई दिल्ली, 12 मई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को भाजपा नेता अमित शाह (Amit Shah) पर कथित विवादित टिप्पणी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) से अंतरिम राहत मिली है। उच्च न्यायाल ने मामले में निचली अदालत के द्वारा पारित आदेश को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है।
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झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के मामले में अंतरिम रूप से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। झारखंड की जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने इस मामले में शिकायतकर्ता प्रताप कुमार को नोटिस किया है। इसके साथ ही सरकार से भी जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 29 सितंबर को होनी है। बता दें कि झारखंड के चाईबासा में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी कथित विवादास्पद टिप्पणी के बाद यह विवाद सामने आया है। मामला निचली अदालत में लंबित है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। जिसके विरुद्ध कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी झारखंड उच्च न्यायालयपहुंचे थे। मामले में हाईकोर्ट ने राहुल को अंतिरिम राहत देते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
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2019
लोकसभा
चुनाव
के
दौरान
राहुल
गांधी
ने
की
थी
टिप्पणी
साल
2019
के
लोकसभा
चुनाव
के
दौरान
कांग्रेस
नेता
राहुल
गांधी
ने
भाजपा
के
तत्कालीन
अध्यक्ष
अमित
शाह
पर
आपत्तिजनक
टिप्पणी
की
थी।
राहुल
गांधी
ने
कांग्रेस
के
अधिवेशन
में
कहा
था
कि
भाजपा
एक
हत्या
के
आरोपित
को
अपना
अध्यक्ष
बना
सकती
है।
लेकिन
कांग्रेस
ऐसा
कभी
नहीं
करती।
इस
बयान
के
बाद
मामले
को
लेकर
भाजपा
नेता
प्रताप
कुमार
ने
निचली
अदालत
चाईबासा
में
शिकायतवाद
प्रस्तुत
किया।
जिस
पर
सुनवाई
करते
हुए
कोर्ट
ने
राहुल
गांधी
के
खिलाफ
जमानती
वारंट
जारी
कर
दिया
था।
वहीं
अब
मामले
में
हाईकोर्ट
कांग्रेस
के
पूर्व
अध्यक्ष
के
साथ
किसी
भी
उत्पीड़न
पर
रोक
का
आदेश
दिया
है।