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रेलवे परिसर में मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना, 6 महीने के जारी हुआ आदेश

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नई दिल्ली। नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इंडियन रेलवे ने एक आदेश जारी किया है। दरअसल, अब रेलवे परिसर में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये आदेश अगले 6 महीने तक के लिए लागू किया गया है। ट्रेनों के अंदर भी ये आदेश लागू रहेगा। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को मास्क लगाकर रखना होगा। आपको बता दें कि अभी तक रेलवे परिसर में मास्क नहीं पहनने की लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है।

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यूपी में भी मास्क की सख्ती को लेकर बढ़ाया गया जुर्माना

आपको बता दें कि मास्क की सख्ती को लेकर शुक्रवार को यूपी सरकार ने भी मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया था। सरकार के आदेश के मुताबिक, पहली बार कोई बिना मास्क के पकड़ा जाएगा तो उस पर 1000 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।

देश में 24 घंटे के अंदर 2 लाख से अधिक मामले

आपको बता दें कि देश में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार को देश में 2 लाख 34 हजार संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। साथ ही 1341 मरीजों ने इस वायरस से अपनी जान गंवा दी है।

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English summary
Indian Railways to impose a fine of Rs 500 for not wearing a mask at Railway premises
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