Indian Railway Rule Update 2025: अब रेलवे स्टेशनों पर किया ये काम तो जाना पड़ सकता है जेल! जानें और क्या खास?
Indian Railway Rule Update: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारतीय रेलवे ने फोकस किया है। इसके तहत, ईस्टर्न रेलवे ने यूट्बूर्स और व्लॉगरों को बड़ा झटका दिया है। रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर लगा प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कहा कि व्लॉगर और यूट्यूबर से आग्रह किया है कि वे रेलवे स्टेशनों की विस्तृत तस्वीरें या वीडियो न बनाएं। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
खबरें यह भी है कि कथित पाकिस्तानी जासूस व व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा केस के बाद रेलवे और भी सख्त हो चुका है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा रेलवे ने? और ऐसे कौन-कौन से अन्य ऐसे नियम हैं, जिनका उल्लघंन पहुंचा सकता है जेल...

क्या है नया नियम?
रेलवे प्रवक्ता ने साफ किया है कि स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पहले से ही प्रतिबंध है, लेकिन अब सुरक्षा कारणों से इस निगरानी को और कड़ा किया जा रहा है। यह निर्देश हाल ही में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद आया है, जिन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप लगा है। ऐसे में रेलवे ने कंटेंट क्रिएटर्स से जिम्मेदारी निभाने और नियमों का पालन करने की अपील की है। मीडिया संस्थानों को भी केवल स्पेशल परमीशन के बाद ही कवरेज की इजाजत दी जाएगी।
इस सख्ती की वजह क्या है?
हरियाणा की एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद यह मामला सामने आया। उन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को स्टेशन की संवेदनशील तस्वीरें भेजने का आरोप है। ऐसे में रेलवे अब किसी भी ढील को राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ मान रहा है।
रेलवे एक्ट की वो धाराएं जिनसे आपको रहना होगा सावधान....
1. बिना टिकट यात्रा (धारा 137)
सजा: 6 महीने जेल या ₹1,000 जुर्माना या दोनों।
2. टिकट की दलाली (धारा 143)
सजा: न्यूनतम 1 महीने जेल, ₹5,000 जुर्माना; अधिकतम 3 साल जेल।
3. आपातकालीन चेन खींचना (धारा 141)
सजा: पहली बार ₹500 जुर्माना, बार-बार करने पर 3 महीने जेल।
4. कर्मचारी के कार्य में बाधा (धारा 146)
सजा: 6 महीने जेल या ₹1,000 जुर्माना।
5. रेलवे संपत्ति को नुकसान (धारा 151)
सजा: 5 साल तक जेल या जुर्माना या दोनों।
6. ट्रेन की छत या इंजन पर चढ़ना (धारा 156)
सजा: 3 महीने तक जेल या ₹500 जुर्माना।
7. महिला डिब्बे में बिना अनुमति जाना (धारा 162)
सजा: ₹500 जुर्माना और टिकट जब्ती।
8. नशे की हालत में यात्रा (धारा 145)
सजा: 6 महीने तक जेल या ₹500 जुर्माना।
9. स्टेशन पर बिना अनुमति सामान बेचना या भीख मांगना (धारा 144)
सजा: 1 साल जेल या ₹2,000 जुर्माना।
10. रेलवे संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश (धारा 147)
सजा: 6 महीने जेल या ₹1,000 जुर्माना।
क्या करें क्या न करें?
अगर आप यूट्यूबर या ट्रैवल व्लॉगर हैं तो अब आपको रेलवे की गाइडलाइन को गंभीरता से लेना होगा। बिना अनुमति कोई भी वीडियो शूट या लाइव न करें। ऐसा करने पर न केवल ताजिंदगी बैन लग सकता है, बल्कि जेल और फाइन से भी गुजरना पड़ सकता है।
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