Indian Passport News: अब आसान हुई पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया, नहीं चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट, जानिए नए नियम
Indian Passport News: पासपोर्ट बनाने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। पहले पासपोर्ट बनाने के लिए शादी के रजिस्ट्रेशन व मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत होती थी, लेकिन अब इसके बिना ही आप जीवनसाथी का नाम पासपोर्ट में जुड़वा सकेंगे। आइए जानते हैं...
पहले पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट या कोई दूसरा आधिकारिक कागज दिखाना पड़ता था. लेकिन, अब यह जरूरी नहीं होगा। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनके पास शादी का प्रमाणपत्र नहीं है या जिनकी शादी पारंपरिक तरीके से हुई है।

अब आसान हुई पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया
भारतीय पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों के लिए प्रक्रिया काफी सुविधाजनक हो गई है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक प्रावधान पेश किया है, जिसके तहत नागरिक अपने जीवनसाथी का नाम अपने पासपोर्ट में शामिल कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें विवाह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। नए प्रावधान में एक संयुक्त फोटो घोषणा-अनुलग्नक जे- शामिल है, जिसे वैध विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
अपने जीवनसाथी का नाम जोड़ते समय विवाह प्रमाणपत्र प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है: विदेश मंत्रालय
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने स्पष्ट किया है कि आवेदकों को अब अपने पासपोर्ट में अपने जीवनसाथी का नाम जोड़ते समय विवाह प्रमाणपत्र प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। यह पहल प्रक्रिया को सरल बनाने और पूरे भारत में विवाहित जोड़ों पर बोझ कम करने के लिए बनाई गई है। अब आपको आवेदन करते समय अपने जीवनसाथी का पूरा नाम, जन्मतिथि और आधार नंबर जैसी जानकारी देनी होगी। इसके बाद पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
मिली जानकारी के मुताबिक एक वरिष्ठ पासपोर्ट अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह बदलाव पूरे भारत में विवाह पंजीकरण प्रथाओं में बड़े अंतर को संबोधित करने के लिए किया गया था। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि महाराष्ट्र में विवाह आमतौर पर नियम द्वारा पंजीकृत होते हैं लेकिन भारत के अधिकांश राज्यों जैसे-यूपी, बिहार में ऐसा नहीं होता है। जिससे उनके पास दिखाने के आधिकारिक विवाह प्रमाण पत्र नहीं होता है। इस समस्या को हल करने के लिए विदेश मंत्रालय (MEA) ने संयुक्त फोटो घोषणापत्र का विकल्प पेश किया है। क्योंकि अधिकांश आवेदकों के पास हमेशा सभी आवश्यक दस्तावेज़ नहीं होते हैं।
Annexure J क्या है?
Annexure J एक स्वघोषणापत्र (Self-Declaration Form) है, जिसे पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। इसमें पति-पत्नी को एक साथ का फोटो अपलोड करना होता है, उस पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करने होते हैं और कुछ डिटेल्स भरनी होती हैं।
Annexure J में जोड़े को यह बताना होता है
- दोनों पति-पत्नी का नाम
- उनकी शादी की तारीख
- यह घोषणा कि वे वैध वैवाहिक संबंध में हैं
- यह भी कि दोनों एक-दूसरे के जीवनसाथी को पासपोर्ट या अन्य प्रक्रिया में सहयोग दे रहे हैं
- जोड़े की स्वयं-सत्यापित संयुक्त तस्वीर।
- दोनों पक्षों के हस्ताक्षर, स्थान और तिथि के साथ।
- दोनों पति-पत्नी के आधार नंबर
- मतदाता पहचान पत्र संख्या
- पासपोर्ट संख्या (यदि उपलब्ध हो)
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