सिगरेट, तंबाकू पर सख्त हुआ इंडिया, WARNING देगी कंपनी
नई दिल्ली। सिगरेट और तंबाकू को लेकर भारत सरकार काफी सख्त रवैया अपना रही है। लोगों को बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य उत्पादों से दूरी बनाने की पहल की जा रही है, जिसके अंर्तगत कंपनियों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। इस पहल के तहत अब अगले साल 1 अप्रैल से तंबाकू कंपनियों को अपने उत्पादों के पैकेटों के 85 फीसदी हिस्से पर इसके दुष्प्रभावों के बारे में चेतावनी प्रकाशित करनी होगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि भारत थाईलैंड और ऑस्ट्रलिया जैसे देशों की तरह इन उत्पादों की मार्केटिंग पर कड़ी नजर रखेगा। भारत में हर साल लगभग 9 लाख लोग ऐसी बीमारी से मरते हैं, जो तंबाकू के अत्यधिक सेवन से होती है। और अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रोजेक्ट के अनुसार, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो जल्द ही यह आंकड़ा बढ़कर 15 लाख तक हो सकता है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बाबत बुधवार को अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि उत्पाद के पैकेट के 60 प्रतिशत हिस्से में तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में तस्वीर समेत चेतावनी प्रकाशित की जाएगी। जैसे की तंबाकू उत्पादों पर 'धूम्रपान से गले का कैंसर होता है' और चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर 'तंबाकू से मुंह का कैंसर होता है'। जबकि 25 प्रतिशत हिस्से पर शाब्दिक चेतावनी का प्रकाशन किया जाएगा। अभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट के 40 फीसदी हिस्से पर ही वॉर्निंग का प्रकाशन होता है।
सरकार का मानना है कि अभी सिगरेट के पैकेट पर जिस तरह से चेतावनी प्रकाशित की जा रही है, उससे इनका सेवन करने वालों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कई एनजीओ भी सरकार से इस चेतावनी को प्रभावशाली बनाने की मांग कर रहे थे।












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