Income Tax Dues: 65 करोड़ टैक्स वसूली मामले में कांग्रेस को राहत नहीं, INT ने खारिज की याचिका
कांग्रेस को 65 करोड़ के टैक्स मामले में राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (INT)ने पार्टी की ओर द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।
कांग्रेस को 65 करोड़ के टैक्स मामले में राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (INT)ने पार्टी की ओर द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। दरअसल, इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के खातों से 65 करोड़ रुपये के टैक्स लेने की बात कही है। इस बीच विभाग के इस निर्णय को कांग्रेस ने अलोकतांत्रिक बताया है।

दरअसल, कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तमखा ने आदेश को 10 दिनों के लिए स्थगित रखने का अनुरोध किया ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके। हालांकि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
कांग्रेस ने अपनी पार्टी के खातों का इनकम टैक्स को लेकर चल रहे विवाद के बीच 65 करोड़ की वसूली को अलोकतांत्रिक बताया है। मामले में पार्टी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (INT) का रुख किया था। लेकिन आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने कांग्रेस पार्टी की याचिका को खारिज कर दी है।
बता दें कि कांग्रेस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर पार्टी के बैंक अकाउंट से 65 करोड़ रुपये निकालने का आरोप लगाया है। पार्टी पर 115 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया था। कांग्रेस ने कहा कि टैक्स रिटर्न का मामला इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) में लंबित है। IT डिपार्टमेंट ने गैर लोकतांत्रिक तरीके से मंगलवार को पैसे निकाले हैं।
बता दें कि पार्टी के प्रवक्ता अजय माकन ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आयकर विभाग ने 2018-19 के आयकर रिटर्न के आधार पर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर दिया है। माकन ने बताया कि आयकर विभाग ने इन दोनों खातों से 210 करोड़ रुपये की रिकवरी का भी आदेश दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अकाउंट में राशि क्राउडफंडिंग से जुटाई गई थी। माकन ने बताया कि इस खाते में एक महीने की सैलरी भी दी है। हमने आयकर विभाग को उन दानकर्ताओं के नाम भी दिए हैं।
आयकर विभाग के रुख के बाद कांग्रेस ने आईटीएटी में अपील दायर की थी। अधिवक्ता और कांग्रेस पार्टी के नेता विवेक तनखा उस समय बताया था कि इनकम टैक्स अपालेट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस को अंतरिम राहत देते हुए उसे खातों को चलाने की छूट दी है।












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