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ITR में गलत आय दिखाने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों पर विभाग करेगा ये कार्रवाई

आईटीआर की जांच-पड़ताल करने वाले बेंगलुरु स्थित आयकर विभाग के केंद्रीय प्रोसेसिंग सेंटर ने करदाताओं को कर सलाहकारों और चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि की गलत सलाह में न पड़ने की नसीहत दी है।

By Vikashraj Tiwari
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नई दिल्ली। वैसे नौकरीपेशा लोग जो आय को कम दिखाकर और कर छूट के दावों को बढ़ा-चढ़ा कर गलत आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते हैं। आयकर विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों को ऐसा करने को लेकर आगाह किया है। आयकर विभाग ने बुधवार को एक दिशानिर्देश में कहा कि वेतनभोगी करदाता आईटीआर दाखिल करते समय आय कम दिखाने और छूट के दावों को बढ़ाने के गैरकानूनी तरीके अपनाने से बचें। ऐसा करने पर उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। नियोक्ता कंपनियों को भी ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। दरअसल हाल में टैक्स भरने में फ्रॉड का खुलासा हुआ था। इसको देखते हुए ये एडवायजरी जारी की गई है।

आयकर विभाग ने किया आगाह

आयकर विभाग ने किया आगाह

आईटीआर की जांच-पड़ताल करने वाले बेंगलुरु स्थित आयकर विभाग के केंद्रीय प्रोसेसिंग सेंटर ने करदाताओं को कर सलाहकारों और चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि की गलत सलाह में न पड़ने की नसीहत दी है। ऐसे कर सलाहकार गलत दावों के जरिये करदाताओं को टैक्स में छूट का लालच देते हैं। विभाग ने कहा कि ऐसी कई शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें सलाहकारों के कहने पर आईटीआर में गड़बड़ियां की गईं। लेकिन आयकर कानून के तहत ऐसा करने पर जुर्माना और सजा हो सकती है। इससे रिकॉर्ड खराब होने पर रिफंड में भी समस्या आ सकती है।

 'इसे कर चोरी का मामला माना जाएगा'

'इसे कर चोरी का मामला माना जाएगा'

विभाग ने कहा कि कर्मचारी मध्यस्थों की ऐसी गलत सलाह के आधार पर गलत दावे न करें, क्योंकि इसे कर चोरी का मामला माना जाएगा। विभाग का कहना है कि उसके पास कर चोरी की गहन पड़ताल करने का बड़ा स्वचालित सिस्टम है, जो आईटीआर की प्रोसेसिंग (विश्लेषण) के काम में आता है। कोई भी कर्मचारी या अधिकारी इसमें हेरफेर नहीं कर सकता।

आयकर विभाग ने किया था भंडाफोड़

आयकर विभाग ने किया था भंडाफोड़

आयकर विभाग ने जनवरी में ऐसे ही एक रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें कर सलाहकारों और आईटी कंपनियों के कर्मियों का गलत रिटर्न भरकर टैक्स रिफंड लिया जाता था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। विभाग ने 50 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले कर्मियों के लिए आईटीआर-1 यानी सहज फॉर्म ई रिटर्न फाइलिंग पोर्टल पर 17 अप्रैल से उपलब्ध करा दिया है। आईटीआर की आखिरी तिथि 31 जुलाई है।

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English summary
Income Tax Department Warns: Wrong Claims Would Be Treated As Cases Of Tax Evasion
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