ऑफिस में मिले कोरोना के अधिक मामले तो 48 घंटे के लिए सील होगी बिल्डिंग, जानें नई गाइडलाइन
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन में ढील देने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने आठ जून से अनलॉक वन के तहत चरणबद्ध तरीके से ऑफिस, मॉल, होटल और धार्मिक स्थानों को खोल रही है। इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दफ्तरों के लिए भी नई गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। केंद्र सरकार ने 65 साल से अधिक के व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के ऑफिस आने पर पाबंदी है। ऑफिस प्रबंधन को उन्हें लेकर विशेष इंतजाम करने के लिए कहा गया है।
गाइडलाइन्स-
1-
व्यक्तियों
को
जहां
तक
संभव
हो
सार्वजनिक
स्थानों
पर
न्यूनतम
6
फीट
की
दूरी
बनाए
रखनी
चाहिए।
2-
ऑफिस
में
फेस
कवर
/
मास्क
का
उपयोग
करना
अनिवार्य
है।
3-
लगातार
हाथ
धोने
की
आदत
डालें,
साबुन
से
(30-40सेकेंड)
और
अल्कोहल-आधारित
हैंड
सैनिटाइज़र
का
उपयोग
(कम
से
कम
20
सेकंड
के
लिए)
करें।
4-छींकते
और
खांसते
समय
हमेशा
मुंह
और
नाक
को
साफ
रूमाल
से
ये
पेपर
से
ढकें।
अगर
रूमाल
आदि
नहीं
है
तो
फ्लेक्स
कोहनी
का
उपयोग
करें।
5-किसी
भी
तरह
की
बीमारी
की
स्थिति
में
अपने
उपरी
अधिकारी
को
सूचित
करें
6-थूकना
सख्त
वर्जित
होगा।
7-कर्मचारियों
को
आरोग्य
सेतु
ऐप
इस्तेमाल
करने
को
कहें।
ऑफिस में प्रवेश के नियम
- एंट्रेंस गेट पर शरीर के तापमान की जांच को जरूरी कर दिया गया है।
- एंट्रेंस गेट पर थर्मल स्केनिंग और सैनिटाइजर की सुविधा देना जरूरी है।
- चेहरा ढंकने या मास्क पहने हुए लोगों को ही प्रवेश की अनुमति।
- बिना किसी लक्षण वाले कर्मचारी को ही ऑफिस में प्रवेश दिया जाएगा।
- कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाली कर्मचारी को इसकी जानकी अपने अधिकारी को खुद देनी होगी।
- कर्मचारी तब तक वर्क फ्रॉम होम कर सकेगा, जबतक उसके इलाके को संक्रमण मुक्त होने का सर्टिफिकेट सरकारी संस्था द्वारा नहीं दिया जाता है।
- कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के संक्रमणमुक्त होने तक घर से काम करने की अनुमति।
ऑफिस परिसर के लिए गाइडलाइन
- अगर किसी दफ्तर में कोरोना के एक या दो मामले पाए जाते हैं तो पूरे परिसर को बंद करने की जरूरत नहीं।
- वायरस फ्री किए जाने के बाद ऑफिस में काम फिर से शुरू किया जा सकता है।
- अगर कोरोना के अधिक मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे।
- जितना संभव हो सके वह मीटिंग के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग का इस्तेमाल करें, किसी भी दफ्तर के अंदर बड़ी संख्या में मीटिंग करने पर पाबंदी रहेगी।
- मीटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
- विजिटर्स की आम एंट्री, टेम्परेरी पास कैंसिल किए जाए।
- ऑफिशियल मंजूरी के बाद ही किसी विजिटर को आने की इजाजत दी जाए।
- ऑफिस में कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के पोस्टर, होर्डिंग जगह-जगह पर लगाए जाएं।
ड्राइवर्स के लिए गाइडलाइन
दफ्तर में काम करने वाले ड्राइवर्स को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन वाहन के अंदर भी करना होगा। अगर ड्राइवर किसी कंटेन्मेंट जोन का निवासी है तो उसे वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को पैसेंजर के उतरने के बाद डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसे कोरोना वायरस के दौरान नियमों की जानकारी है या नहीं। गाड़ी के भीतर, उसके दरवाजों, स्टीयरिंग, चाभियों का पूरी तरह से डिसइन्फेक्ट होना जरूरी है।
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