चेन्नई: बैंक से धोखाधड़ी के मामले में शिवा ग्रुप की 224.6 करोड़ की संपत्ति ED ने की जब्त
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने आईडीबीआई बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले में एयरसेल प्रमोटर सी शिवाशंकरण की 224.6 करोड़ की संपत्ति सीज की है। एजेंसी ने पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) के तहत कार्रवाई करते हुए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में स्थित शिवा ग्रुप आफ कंपनीज तथा एक्सल सनशाइन लि. के खिलाफ संपत्तियों को सीज करने का शुरुआती आदेश जारी किया है।
एजेंसी ने कहा कि कहा कि इन संपत्तियों में चेन्नई के एमआरसी नगर और टी नगर में स्थित जमीन के टुकड़े, म्यूचुअल फंड्स ओर बैंक खातों में जमा शामिल हैं। ईडी ने कहा कि 224.6 करोड़ रुपये की कुल संपत्तियां जब्त की गई हैं।
ईडी ने कहा कि आईडीबीआई बैंक से करीब 470 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान नहीं किए जाने के बाद सी शिवशंकरन और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने कहा कि आईडीबीआई की शिकायत के बाद पीएमएलए के तहत इन पर कार्रवाई की गई है।
इसमें कहा गया है कि आईडीबीआई द्वारा दिया गया ऋण का उपयोग पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किया गया है और पहले की ऋण राशि को शिवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के व्यावसायिक खर्चों में मिला दिया गया था। सीबीआई ने पिछले साल इस घटना में एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।