गोरखपुर: मासूमों की मौत के आरोपी डॉक्टरों की जान को खतरा, पत्नी ने जाहिर की आशंका
गोरखपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज बाबा राघव दास (BRD) में हाल में हुई 30 से ज्यादा मौतों पर उत्तर प्रदेश सहित समूचे भारत में दशहत का माहौल पैदा हो गया था
नई दिल्ली। पिछले साल गोरखपुर में हुई मासूमों की मौत के मामले में जेल में बंद डॉ. कफील अहमद की पत्नी शबिस्ता खान ने जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। डॉक्टर कफील अहमद की पत्नी ने अपने पति और अन्य आरोपी डॉक्टरों की जेल में हत्या की आशंका जाहिर की है। कफील की पत्नी डॉ. शबिस्तां खान ने गोरखपुर में कहा कि जेल में बंद उनके शौहर को पिछली 29 मार्च को दिल का ज़बरदस्त दौरा पड़ा था लेकिन उन्हें समुचित इलाज नहीं दिया गया। इसके अलावा गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य और बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर राजीव मिश्रा भी लीवर की बीमारी और मधुमेह से पीड़ित हैं, उन्हें भी समुचित चिकित्सीय सहायता नहीं दी जा रही है।

'जिन लोगों ने मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकी वह जमानत पा चुके हैं'
पिछले साल गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण बड़ी संख्या में हुई बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर कफील जेल में हैं। शबिस्तां ने कहा कि आठ महीने गुजर जाने के बावजूद हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है। जिन लोगों ने मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकी वह जमानत पा चुके हैं और जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में बच्चों की जान बचाने की कोशिश की वह सलाखों के पीछे बेहद परेशानी में हैं।

'जेल में हत्या हो सकती है'
शबिस्तां ने कहा कि राजीव मिश्रा की पत्नी डॉ पूर्णिमा शुक्ला की हड्डी टूट गई है, लेकिन उन्हें भी समुचित इलाज नहीं दिया जा रहा है। पिछली बीएसपी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले में आरोपी एक डॉक्टर की लखनऊ जेल में हत्या कर दी गई थी। गोरखपुर में भी बच्चों की मौत के आरोपित डॉक्टरों का भी यही हश्र होने का खतरा है।

कारोबारी मनीष भंडारी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है
गोरखपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज बाबा राघव दास (BRD) में हाल में हुई 30 से ज्यादा मौतों पर उत्तर प्रदेश सहित समूचे भारत में दशहत का माहौल पैदा हो गया था। बता दें कि डॉक्टर कफील पिछले साल 10/11 अगस्त को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सिजन की कमी की वजह से बड़ी संख्या में मरीज बच्चों की मौत के मामले में नौ अभियुक्तों में से हैं। मामले के एक आरोपी और मेडिकल कॉलेज में ऑक्सिजन की सप्लाई के जिम्मेदार कारोबारी मनीष भंडारी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।












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