अपने मतदाता पहचान पत्र का पता कैसे बदलें?
नई दिल्ली: मतदाता पहचान पत्र आपकी पहचान और पते के प्रमाण के लिए एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। मतदाता पहचान पत्र का उपयोग आप चुनावों में पंजीकरण और मतदान करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर पहचान के दस्तावेज के रूप में भी कर सकते हैं। इस वजह से ये जरूरी है कि आपके पहचान पत्र में जो भी सूचना हो वो सही और अपडेटेड हो। अगर आप अपना घर शिफ्ट करते है, तो उदाहरण के तौर पर आपको अपने पहचान पत्र में इसे अपडेट करना चाहिए ताकि ये आपका सही पता दिखाए। आपका नाम उस निवार्चन क्षेत्र में भी शामिल होना चाहिए, जिस जगह आपने मकान शिफ्ट किया है और आपका नाम आपके पूराने निवार्चन क्षेत्र से हट जाना चाहिए।

इसके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक प्रक्रिया बनाई है, जिसके माध्यम से आप आसानी ने अपना पता अपने मतदाता पहचान पत्र में अपडेट कर सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र में अपना पता आप आसानी से अपने वर्तमान पते के प्रमाण के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी को आवेदन पत्र जमा करके बदल सकते हैं।
मतदात पहचान पत्र में पता बदलने की ऑनलाइन प्रक्रिया-
मतदाताओं के लिए उपलब्ध आधिकारिक वेबसाइट राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल http://www.nvsp.in पर क्लिक करके लॉग ऑन करें।
नए मतदाता के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें या फिर एड्रेस चेंज( AC)के लिए स्थानांतरण के कारण के विकल्प को चुने।
उपलब्ध विकल्पों में से फॉर्म 8 ए चुनें, जिसके बाद एक नया टैब में ऑनलाइन फॉर्म दिखाई देगा।इसमें अपने नाम,पता,राज्य, निर्वाचन क्षेत्र समेत जरूरी जानकारी भरें और अपना नया पता भी भरें।
जिस दस्तावेज में आपका वर्तमान पता जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पास बुक और अन्य है, उसे अपलोड करें।
एक बार जब आप दस्तावेज अपलोड करें, फॉर्म को ऑनलाइन जमा कर दें।
इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिससे आप ऑनलाइन अपना आवेदन ट्रैक कर सकते हैं।
आपका आवेदन जमा होने के बाद निर्वाचन अधिकारी उसे प्रमाणित करेगा।
आपका आवेदन प्रमाणित होने के बाद आपका नाम नए निर्वाचन क्षेत्र में शामिल हो जाएगा और आपको नए पते के साथ नया पहचान पत्र मिलेगा।
मतदात पहचान पत्र में पता बदलने की ऑफलाइन प्रक्रिया
दो पासपोर्ट साइज अपने साथ ले जाएं।
वर्तमान पते की फोटो कॉपी जो कि गैस बुक/कार्ड, टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, किराए का प्रमाण और एफिडेविट अपने साथ ले जाएं।
अपने आवासीय क्षेत्र के बीएलओ / एईआरओ / ईआरओ से संपर्क करें। ये लोग आमतौर पर जिले के सचिवालय और चुनाव कार्यालय में बैठते हैं। इनका नाम, पता और फोन नंबरभी आप वेबसाइट में देख सकते हैं।
इन दस्तावजों के सत्यापन के लिए मूल दस्तावेजों को अपने साथ ले जाना ना भूलें। इसके बाद एक पर्ची प्राप्त करें।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, कोई भी खुद से निर्वाचन क्षेत्र से अपना नाम नहीं हटा सकता है। ये काम अधिकारियों द्वारा किया जाना है। पूरी प्रक्रिया के बाद कुछ दिनों में व्यक्ति को वोटर कार्ड मिल जाएगा।
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