Coronavirus: जानिए भारत समेत दूसरे देशों में कितने कड़े हैं क्वारंटाइन के नियम
बेंगलुरु। कोरोना वायरस महामारी की चपेट में अब तक विश्व के सभी देश आ चुके हैं। कोरोना के खिलाफ पूरा विश्व एक एक ऐसी जंग लड़ रहा कि जिसमें न तो दुश्मन दिखाई देता हैं और न ही ये पता चलता है कब और किस जरिए हमला करेगा। ये संक्रमण न फैले इसके संदिग्ध और पॉजिटिव मरीजों को इसके लिए दुनिया भर के देशों में लाखों लोगों को क्वारंटाइन किया गया है इतने प्रयास किए जाने के बावजूद ये संक्रमण फैलता ही जा रहा हैं।
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इस संक्रमण का फैलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज या तो क्वारंटाइन से भाग रहे हैं या पूरी तरह से नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसा तब हो रहा है जब कई देशों में नियम बेहद सख्त हैं। कुछ देशों ने तो कोरोना वायरस की चपेट मे आने के बाद क्वारंटाइन के नियमों को और अधिक कड़ा कर लिया है। आइए जानते हैं कि क्वारंटाइन को लेकर किस देश में कितने सख्त हैं नियम और इसका उलंघन करने वालों को क्या दी जाती हैं सजा?
अमेरिका में आरोप सिद्ध होने पर हो उम्रकैद तक हो सकती हैं
बात अगर अमेरिका करें तो वहां कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। इसके तहत यदि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया गया जो इससे ग्रसित है तो उस पर देश के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के आरोप के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इतना ही नहीं आरोप सिद्ध होने पर उम्रकैद तक हो सकती है। इसके अलावा वहां के राज्य के गवर्नर को कानून के तहत ये अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी सीमा के अंदर लोगों को प्रतिबंधित कर सके।
आस्ट्रेलिया में दस लाख डॉलर का जुर्माना और 10 वर्ष की कैद
आस्ट्रेलिया में क्वारंटाइन को लेकर इस महामारी के फैलने से पहले से ही नियम काफी सख्त हैं। आस्ट्रलिया की भौगोलिक स्थिति की वजह से दूसरे देशों में होने वाली बीमारी बाहर से ही यहां पर आती है। ऐसे में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की सख्त जांच की जाती है। इस नियम की अनदेखी करने पर उनके ऊपर 220 डॉलर का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा उन्हें आपराधिक मुकदमा भी झेलना होगा। इसमें एक लाख डॉलर तक का जुर्माना और दस वर्ष की कैद का प्रावधान है। इसकी निगरानी आस्ट्रेलियन क्वारंटाइन एंड इंस्पेक्शन सर्विस करती है।
दक्षिण कोरिया में कोरोना के चलते जुर्माना 7 लाख कर दिया गया है
दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस फैलने के बाद नियमों में परिवर्तन करते हुए जुर्माने और सजा को बढ़ा दिया गया। इस वायरस के प्रकोप से पहले जुर्माने की जो राशि 2 लाख रुपये थी उसको अब बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा यहां पर क्वारंटाइन के नियम न मानने वालों के लिए सजा का भी प्रावधान है।
हांगकांग में चलाया जाता हैं आपराधिक मुकदमा
हांगकांग में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज ऑर्डिनेंस के तहत यदि अधिकारी को शक हो जाए कि कोई भी व्यक्ति ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो वह दूसरों में फैला सकता है तो उसको और उससे जुड़ी सभी चीजों को सीज किया जा सकता है।यदि कोई भी व्यक्ति अधिकारी की बात नहीं मानता है तो अधिकारी उसको गिरफ्तार कर सकता है और उस पर आपराधिक मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है। इतना ही नहीं वह एक निश्चित दायरे को भीआइसोलेशन के तहत चिन्हित कर सकता है। इसके अलावा वो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को ये आदेश देने का भी हकदार है कि उक्त व्यक्ति को विमान में जाने या आने से रोका जा सके।
इटली में उलंघन करने वाले को तीन हजार यूरो भरने का प्रवाधान
इटली में कोरोना वायरस के मद्देनजर क्वारंटाइन का नियम और सख्त किया गया है। अब इसके नियमों को तोड़ने वालों पर जुर्माने की राशि को 206 यूरो से बढ़ाकर तीन हजार यूरो तक कर दिया गया है। अब ये नियम उन पर भी लागू है जो बेवजह से सड़क पर घूमते हैं।के नियम, कितनी सजा का है प्रावधान, जानिए
भारत में हैं ये नियम
भारत में 14 दिन का कवांरटाइन का पालन नहीं करते हैं तो इंडियन पीनल कोड की धारा 269 और 270 और 188 के तहत इसका उलंघन करने वाले को गिरफ्तार करने समेत जुर्मानें का प्रवाधान हैं। बता दें गायिका कनिका कपूर के खिलाफ इसी धारा के तहत मुकद्दमा दर्ज करवाया गया हैं। भारतीय दंड विधान की धारा 269, 270 और 188 के तहत लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया था कनिका 13 और 15 मार्च के बीच कुछ पार्टियों में शामिल हुई थी। इन पार्टियों में लगभग 300 लोग शामिल हुए थे। इसके अलावा भारत में 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पारित किया गया जिसमें इससे संबंधित प्रवाधान हैं। जो कवांरटाइन का पालन नहीं करते हैं उनको एक साल की सजा और सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि जुर्माना भरना पड़ेगा।
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