जानिए, पिछले लॉकडाउन से कितना अलग है Lockdown 4

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई, 2020 तक के लिए लागू कर दिया है। इस दिशा में गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देशों की एक सूची जारी की है जिसमें लॉकडाउन 4.O के दौरान देश में क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा इस बात की जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि बीते सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशबंदी के चौथे चरण को लेकर देश की जनता को संकेत दे दिया था। लॉकडाउन का चौथा चरण कई मामलों में पहले से अलग है।

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    Lockdown 4.0 till 31 may | 5 जोन में बंटेंगे Corona Infected Areas | MHA Guideline | वनइंडिया हिंदी
    इस बार लॉकडाउन के साथ होगा कर्फ्यू

    इस बार लॉकडाउन के साथ होगा कर्फ्यू

    इस बार लॉकडाउन के साथ गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए रात में कर्फ्यू भी लगाया गया है। 31 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ्य जारी रहेगा। इस बार के लॉकडाउन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलने की छूट दी गई है।

    राज्‍य सरकार तय करेंगी रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन

    राज्‍य सरकार तय करेंगी रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन

    मालूम हो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर के कोरोना संक्रमित जिलों को तीन जोन (रेड, ऑरेंज, ग्रीन) में बांटा था। लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर कई राज्यो ने केंद्र से मांग की थी कि जोन चुनने का अधिकार उन्हें दिया जाए। इसी के मद्देनजर नए दिशानिर्देशों के तहत राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए कोविड 19 के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है।

    अब पांच जोन में बांटे जाएंगे क्षेत्र

    अब पांच जोन में बांटे जाएंगे क्षेत्र

    गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के अनुसार अब कोरोना प्रसार को रोकने के लिए क्षेत्रों को तीन जोन की बजाए पांच जोन में चिन्हित किया जाएगा। अब शहरों को रेड, ऑरेंज, ग्रीन, कंटेनमेंट (रोकथाम) और बफर जोन में बांटा जाएगा। ये जोन एक जिला या नगर निगम/नगर पालिका या छोटी प्रशासनिक इकाइयां जैसे कि उप-विभाग आदि हो सकते हैं, जैसा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा तय किया गया है।

    यात्री वाहन और बसें चलाने की छूट

    यात्री वाहन और बसें चलाने की छूट

    लॉकाडउन के चौथे चरण में राज्‍य सरकारों की अनुमति से अंतरराज्‍यीय यात्री वाहन और बसें चलाने की छूट दी गई है। इसके साथ ही राज्‍य के अंदर बसें व अन्‍य यात्री वाहन चलाने पर राज्‍य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें फैसला ले सकेंगी। हालांकि गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि यह छूट कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्‍य स्‍थानों पर मिलेगी। लॉकडाउन चार में मालवाहक वाहनों, ट्रकों को एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में जाने की अनुमति रहेगी।

    मॉल को छोड़कर सभी दुकानों तय समय से खुलेंगी

    मॉल को छोड़कर सभी दुकानों तय समय से खुलेंगी

    लॉकडाउन 4 में मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को तय समय के अनुसार खुलने की अनुमति होगी। सभी दुकानों को ग्राहकों के बीच छह फीट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। एक समय में दुकान पर पांच से अधिक लोग खड़े नहीं हो सकते। बता दें इससे पहले लॉकडाउन पहले और दूसरे में ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति करने की इजाजत मिली थी। लेकिन तीसरे और चौथे लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियों को गैरजरूरी वस्तुओं और रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति करने की इजाजत मिली है।

    खेल परिसर और स्टेडियम खोलने की अनुमति

    खेल परिसर और स्टेडियम खोलने की अनुमति

    लॉकडाउन के चौथे चरण में देश भर में घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गए कार्यों के लिए उड़ान को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा निषिद्ध रहेंगी। साथ ही खेल परिसर और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी गई। इस दौरान स्टेडियम में दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे। लॉकडाउन चार में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य और पूजा स्थल बंद रखने के निर्देश दिए गए है।

    यह भी पढ़ें: Lockdown 4: क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा ? MHA की पूरी गाइडलाइंस देखिए

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