Lockdown 4: क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा ? MHA की पूरी गाइडलाइंस देखिए
नई दिल्ली- कोरोना वायरस के बढ़ते केस के मद्देनजर लॉकडाउन को एक बार फिर से 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के लिए एक विस्तृत गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। इसमें इस बात का भी जिक्र है कि लॉकडाउन के दौरान किन चीजों को इजाजत रहेगी और किन चीजों पर पर और कहां पाबंदियां बरकरार रहेंगी। खास बात ये है कि इस बार सिर्फ कंटेंमेंट जोन में ही ज्यादा सख्ती दिखाई गई है और अंतरराज्य और राज्यों के अंदर सार्वजनिक यात्री बसों को चलाने की भी इजाजत दी गई है। लेकिन, इसका फैसला संबंधित राज्यों को ही आपसी सहमति से लेना है। हालांकि, जैसी की उम्मीद की जा रही थी, मेट्रो सेवाओं को चलाने की इजाजत नहीं दी गई है।
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लॉकडाउन- 4 में इन गतिविधियों पर पाबंदी
केंद्रीय गृहमंत्रालय की नई गाइडलाइंस में साफ है कि चौथा लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान निम्नलिखित गतिविधियां पूरे देशभर में पूर तरह से बंद रहेंगी-
सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। सिर्फ गृहमंत्रालय से अनुमति के तहत मेडिकल सर्विस, एयर एंबुलेंस और सुरक्षा से जुड़े काम के लिए इन्हें छूट दी जाएगी।
मेट्रो सेवा भी बंद रहेंगी।
स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं पहले की तरह बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेज पहली की तरह चलती रहेंगी और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा।
होटल, रेस्टोरेंट और इससे जुड़ी तमाम सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि, मेडिकल सेवाओं, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्यकर्मियों, फंसे हुए पर्यटकों, क्वारंटीन फैसिलिटी और संबंधित आवश्यक सेवाओं के लिए इनमें छूट रहेगी। होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट के किचन काम कर सकेंगे।
सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेंमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असंबेली हॉल और संबंधित स्थान बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों को इजाजत नहीं होगी।
सभी राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांसकृतिक, धार्मिक कार्यक्रम या किसी भी तरह की भारी भीड़ की इजाजत नहीं होगी।
सभी धार्मिक स्थान, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक समारोह पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।

इन गतिविधियों पर लॉकडाउन- 4 मिलेगी छूट
कंटेंनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर शर्तों के साथ इन गतिविधियों में छूट रहेगी-
संबंधित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की आपसी सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहन और बसों को चलाने की अनुमति
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फैसले के अनुसार राज्य के अंदर यात्री वाहन और बसों को चलाने की अनुमति होगी

कंटेंमेंट जोन में सख्ती बरकरार
कंटेंनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति दी जाएगी। इस जोन के अंदर और बाहर आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए ही आने-जाने की इजाजत मिलेगी।
कंटेंनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जाएगा, घर-घर पर निगरानी रखी जाएगी।
रात में कर्फ्यू और बाकी नियम
लोगों की आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही छूट मिलेगी।
65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चे घर में ही रहेंगे। सिर्फ आवश्यक कार्यों या स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए ही बाहर निकल सकेंगे।
बाकी सभी गतिविधियों की छूट रहेगी, सिर्फ उन बातों को छोड़कर जिसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश अंतर-राज्यीयऔर राज्यों के अंदर मेडिकल प्रोफेशनल, नर्सों, पारा मेडिकल स्टाफ, सफाईकर्मियों और एंबुलेंस को बिना रुकावट आने-जाने देंगे।
इसी तरह सारे राज्य और संघ शासित प्रदेश सभी तरह के माल वाहक और कार्गो को खाली ट्रकों समेत आने-जाने की इजाजत देंगे।












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