हनी सिंह की बढ़ी मुश्किलें, पत्नी की शिकायत पर भेजा गया एक और नोटिस
नई दिल्ली, 15 सितंबर। बॉलीवुड सिंगर हनी सिंह की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। दिल्ली की अदालत ने बॉलीवुड गायक-अभिनेता 'यो यो हनी सिंह (हिरदेश सिंह) को उनकी पत्नी शालिनी तलवार द्वारा दायर की गई एक नई अप्लीकेशन के तहत नोटिस भेजा है।

इस नोटिस में संयुक्तम अबर अमीरात में उन्हें या उनकी कंपनियों के स्वामित्व वाली अचल और चल संपत्ति पर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोकने की मांग की गई है।बता दें रैपर हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने उनपर घरेलू हिंसा के कई संगीन आरोप लगाए हैं।
शालिनी ने दिल्ली की तीस हजारी जिला अदालत में दायर याचिका में ना केवल हनी सिंह बल्कि अपने ससुर समेत अन्य परिवार के सदस्यों पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए है। केस की कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में शालिनी और हनी सिंह की दलीलें सुनने के बाद न्यायलय ने सुनवाई की अगली तारीख 28 सितंबर तय की थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई में हनी सिंह के माता-पिता को भी कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
शालिनी तलवार ने अपने श्वसुर पर उनके साथ अश्लील हरकतें करने का भी आरोप लगाया है। अब कोर्ट की बुधवार को जारी नोटिस के अनुसार हनी सिंह अपने यूएई के बिजनेस में किसी तीसरे को पाटनर नहीं बना सकते हैं।
शालिनी ने गुजारे भत्ते के एवज में यो यो हनी सिंह से मोटी रकम मांगी है। अदालत ने पिछली सुनवाई में दोनों को घंटो समझाया जब नहीं माने तो पुलिस की देखरेख में शालिनी को अपने घर जाकर अपना सामान लाने की इजाजत दी गई।
वहीं अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि ससुराल का घर छोड़ने को लेकर हनी सिंह और शालिनी अलग-अलग बात कह रहे हैं। शालिनी ने कहा कि 20 मार्च को ससुराल से निकाल दिया गया लेकिन हनी सिंह ने कहा कि शालिनी ने 16 मार्च को अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ दिया था।
अदालत ने कहा,'हम एक साथ बैठेंगे और देखेंगे कि क्या हम निवास के संबंध में सौहार्दपूर्ण तरीके से किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। यदि नहीं, तो मैं इस मामले को विस्तार से सुनेंगे और आदेश पारित करेंगे।'
हनी सिंह को कोर्ट ने उनकी संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति, पत्नी का स्त्रीधन समेत अन्य के बेचने पर रोक लगा दी है, वहीं दोनों पक्षों को अपना बैंक विवरण, आईटीआर और आय विवरण जमा करने के लिए कहा गया था। वही अब अपने बिजनेस में किसी तीसरे पाटनर को ना लाने के लिए नोटिस दी है।












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