केरल सरकार ने लॉकडाउन में दी तय गाइडलाइन से ज्यादा छूट, नाराज गृह मंत्रालय ने लिखी चिट्ठी
नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच आज कई राज्यों द्वारा लॉकडाउन में मामूली ढील देने का ऐलान किया गया है। वहीं, केरल सरकार ने लॉकडाउन में रियायत को लेकर गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों से इतर संशोधित गाइडलाइन जारी किया है। लॉकडाउन को लेकर जारी गाइडलाइन में इस बदलाव पर गृह मंत्रालय ने नाराजगी जताते हुए केरल सरकार को पत्र लिखा है।
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सूत्रों के मुताबिक, इस पत्र में गृह मंत्रालय ने केरल सरकार से कहा है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन को लेकर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं और इस आदेश में केरल सरकार ने उन गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी है, जिन गतिविधियों की इजाजत 15 अप्रैल के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में नहीं दी गई है।
केरल सरकार द्वारा अनुमति दी गई ऐसी अतिरिक्त गतिविधियों में स्थानीय कार्यशालाओं को खोलना, नाई की दुकानें, रेस्तरां, बुक स्टोर, शहरों/ कस्बों में छोटी दूरी के लिए बस यात्रा को इजाजत शामिल है, जिनकी इजाजत गृह मंत्रालय द्वारा नहीं दी गई है। इस पत्र में आगे कहा है कि केरल सरकार MHA द्वारा जारी गाइडलाइन को कमजोर करने और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन है।
दरअसल, लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय द्वारा इसमें ढील दी जाने संबंधित गाइडलाइन जारी की गई थी। वहीं, गृह मंत्रालय द्वारा एक बार फिर कहा गया है कि इन्हीं दिशा-निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है जबकि केरल सरकार ने 17 अप्रैल को संशोधित आदेश जारी किया था। केरल सरकार को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया है।
वहीं, केरल के मंत्री कदकम्पल्ली सुरेंद्रन ने गृह मंत्रालय की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'हमने केंद्र द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए रियायत दी है। कुछ गलतफहमी के कारण केंद्र ने स्पष्टीकरण मांगा हो, ऐस हो सकता है। हमारे स्पष्टीकरण के बाद उम्मीद है कि सब साफ हो जाएगा। हमने केंद्र द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों का पालन किया है।












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