देश में 21 दिन का लॉकडाउन, जानिए क्या-क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। अब गृह मंत्रालय ने 21-दिवसीय लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं, प्रभावी उपायों और अपवादों के बारे में गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि इन 21 दिनों के दौरान कौन सी सेवाएं चालू रहेंगी।
Recommended Video
क्या-क्या रहेगा बंद
-
सरकारी
और
निजी
दफ्तर
बंद
रहेंगे।
-
रेल,
हवाई
और
रोडवेज
की
सेवा
नहीं
मिलेगी।
सभी
तरीके
के
पब्लिक
ट्रांसपोर्ट
बंद
रहेंगे।
-सार्वजनिक
स्थान
जैसे
मॉल,
हॉल,
जिम,
स्पा,
स्पोर्ट्स
क्लब
बंद
रहेंगे।
-
सभी
रेस्टोरेंट,
दुकानें
बंद
रहेंगी।
-जिम,
होटल,
मोटल,
धार्मिक
स्थल,
सभी
शिक्षण
संस्थान
भी
बंद
रहेंगे।
-
अंतिम
संस्कार
में
20
से
ज्यादा
लोगों
को
इजाजत
नहीं
मिलेगी।
-
सभी
फैक्ट्रियां,
वर्कशॉप,
गोदाम,
साप्ताहिक
बाजार
बंद
रहेंगी।
Ministry of Home Affairs guidelines for the 21-day lockdown, list of essential services that will remain open. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/hwRgWEM88z
— ANI (@ANI) March 24, 2020
क्या -क्या खुलेगा
-मेडिकल
स्टोर,
मेडिकल
इक्विपमेंट
की
दुकानें,
पैथ
लैब
और
राशन
की
दुकानें
खुली
रहेंगी।
-लोगों
को
डॉक्टर
के
यहां
जाने
और
अस्पताल
से
घर
आने
की
छूट
होगी।
पे
ट्रोल,
सीएनजी,
एलपीजी,
पीएनजी
जैसी
जरूरी
सेवाएं
खुली
रहेंगी।
-बिजली
उत्पादन,
बिजली
वितरण
भी
निर्बाध
जारी
रहेगा
-विद्युत
विभाग
में
काम
करने
वाले
कर्मचारियों
को
भी
काम
पर
जाने
की
इजाजत
होगी।
-प्राइवेट
सिक्योरिटी
सेवाएं
भी
जारी
रहेंगी।
ये विभाग खुले रहेंगे
- पुलिस
- रक्षा विभाग
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल
- राजकोष
- डिजास्टर मैनेजमेंट
- बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन यूनिट
- पोस्ट ऑफिस
- पुलिस
- होम गार्ड
- सिविल डिफेंस
- फायर और इमर्जेंसी सर्विस
- जेल
- जिला प्रशासन
- बिजली
- पानी
ये भी पढ़ें- नोएडा में पुलिस ने जारी की ये नई एडवाइजरी