हाईकोर्ट की हरियाणा सरकार को फटकार, धारा 144 के बाद भी डेरा सच्चा सौदा कैसे पहुंचे लाखों लोग
हाइकोर्ट की हरियाणा सरकार को फटकार, 144 के बाद भी लाखों लोग कैसे पहुंचे
चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ चल रहे एक साध्वी के यौन शोषण मामले में शुक्रवार फैसला आने से पहले उसके लाखों समर्थकों के जुटने और प्रदेश इसको लेकर तनाव को देखते हुए चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस और सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि मामले में पुलिस आखिर क्या कर रही है, जब धारा 144 लागू है तो कैसे लाखों की तादाद में समर्थक डेरा सच्चा सौदा आश्रम पर जुट रहे हैं।

हाईकोर्ट ने कहा है कि धारा 144 के बावजूद लाखों लोगों के जुटने पर डीजीपी को सस्पेंड क्यों ना किया जाए। कोर्ट ने सरकार को ढुलमुल रवैया छोड़ मामले से निपटने के लिए तैयार रहने और सेना बुला लेने के लिए भी कहा है। गुरमीत पर 25 अगस्त को फैसला आना है। मामला सीबीआई के पास है, पंचकूला स्थित सीबीआई कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा।
मामले को लेकर गुरमीत राम रहीम के समर्थक पंचकूला में इकट्ठे हो रहे हैं, माना जा रहा है कि राम रहीम के खिलाफ फैसला आने पर कानून-व्यवस्था की समस्या भी खड़ी हो सकती है। राम रहीम के खिलाफ फैसला आने पर समर्थक खुले आम शहर में आतंक मचाने की धमकी दे रहे हैं। कई समर्थकों ने कैमरे पर इस तरह की धमकी दी हैं।
हरियाणा सरकार से मंत्री ने कहा, श्रद्धा पर नहीं लगती 144
एक तरफ हाईकोर्ट ने मामले में लेकर चिंता जताई है तो वहीं गुरमीत राम रहीम के समर्थकों के जुटने को लेकर हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री राम विलास शर्मा ने कहा है कि धारा 144 भक्तों और श्रद्धा पर लागू नहीं होती है। उन्होंने डेरा सच्चा सौदा को हरियाणा में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अहम हिस्सा बताते हुए गुरमीत राम रहीम को बड़ी शख्सियत कहा है।












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