पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की राम रहीम की सहयोगी हनीप्रीत की जमानत
नई दिल्ली। रेप में 20 साल की जेल काट रहे राम रहीम की सहयोगी हनीप्रीत की जमानत पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। हनीप्रीत पर राम रहीम को सजा होने के बाद पंचकूला में हुए दंगों की साजिश रचने के मामले में मुकदमा चल रहा है। हनीप्रीत ने इसमें अपनी भूमिका से इनकार करते हुए जमानत मांगी थी लेकिन उनको जमानत नहीं मिल सकी।

हनीप्रीत ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार के वकील ने कहा 9 सितंबर को हनीप्रीत पर चार्ज फ्रेम होने हैं। हनीप्रीत गवाहों को प्रभावित कर सकती है इसलिए इन्हें कोई जमानत ना दी जाए। कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी।
इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हनीप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार किया था। हनीप्रीत दुष्कर्म के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सहयोगी और कथित गोद ली हुई बेटी है। राम रहीम को बलात्कार के मामले में सजा सुनाए जाने के समय हनीप्रीत 25 अगस्त 2017 को हरियाणा के पंचकुला में उसके साथ थी। सजा का ऐलान होने के बाद भारी हिंसा हुई थी। जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान गई थी।












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