High Court ने मुस्लिम औरतों के हक में सुनाया बड़ा फैसला, 'महिला को खुला के जरिए तलाक लेने का अधिकार'
High Court On Khula: मुस्लिम महिलाओं के तलाक लेने के अधिकार पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम फैसला दिया है। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस मधुसूदन राव की बेंच ने कहा कि अगर पत्नी अलग होना चाहती है तो उसे पति से खुला लेने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि अगर पति की मर्जी न हो, लेकिन पत्नी साथ नहीं रहना चाहती है तब भी मुस्लिम महिला को यह अधिकार है कि वह खुला के तहत तलाक ले सके।
कोर्ट ने इस अहम फैसले में यह भी कहा कि महिला के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह किसी मुफ्ती से ही खुलानामा हासिल करे। मुफ्ती से सलाह ली जा सकती है, लेकिन इसे मानना बाध्य नहीं है। बता दें कि मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को बड़ा अधिकार देते हुए तीन तलाक को गैर-कानूनी करार दिया है।

High Court On Khula: तलाक और खुला में क्या अंतर है?
मुस्लिमों के शादी-विवाह और दूसरे धार्मिक मामलों में आज भी शरिया कानून का पालन होता है। मुस्लिम दंपती में अगर पति अलगाव का फैसला लेता है, तो उसे तलाक लेना कहते हैं। दूसरी ओर अगर पत्नी शादी खत्म करना चाहती है और अलग होने का फैसला लेती है, तो इसे खुला कहते हैं। हाई कोर्ट ने महिलाओं के हक में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला को खुला के जरिए तलाक लेने का अधिकार है। अगर महिला चाहे तो इसमें मुफ्ती से सलाह ले सकती है, लेकिन सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है।
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खुला के अधिकार पर बेंच की अहम टिप्पणी
हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने खुला के अधिकार पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा, 'मुस्लिम महिलाओं को मिला खुला का अधिकार अपने-आप में पूर्ण है और इसमें किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं है। इसमें पति और अदालत की सहमति भी सीमित है। ऐसे मामलों में अदालत की भूमिका इतनी ही हो सकती है कि वह इस प्रक्रिया पर तलाक की मुहर लगा दे। इससे दोनों पक्षों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।' कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि किसी के भी निजी मामलों में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। अगर कोई महिला खुला के लिए आवेदन करती है, तो उसकी प्रक्रिया तत्काल शुरू की जानी चाहिए।
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