कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से पूछा क्या होता है ठुल्ला का मतलब
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहकर संबोधित किया था जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनसे ठुल्ला का मतलब पूछा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा है कि ठुल्ला का क्या मतलब होता है। कोर्ट ने इसके लिए अरविंद केजरीवाल को 21 अगस्त तक का समय दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के आरोप में निचली अदालत द्वारा उन्हें समन भेजने के फैसले को सही ठहराया है।
दरअसल केजरीवाल ने एक पिछले वर्ष एक टीवी चैनल को दिये साक्षात्कार के दौरान पुलिस का ठुल्ला कहकर संबोधित किया था। जिसके बाद उन्होंने इसके लिए मांफी भी मांग ली थी। साथ ही इसकी सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने यह शब्द उन पुलिसकर्मियों के लिए इस्तेमाल की थी जो गरीबों को परेशान करते हैं।
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लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कॉस्टेबल ने मानहानि का मामला दर्ज कराया। कॉस्टेबल ने केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उनके इस बयान से उसकी भावनायें आहत हुई हैं।












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