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Lockdown 2 में निजी वाहनों को लेकर ये है MHA की गाइडलाइंस

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नई दिल्ली- गृहमंत्रालय ने आज लॉकडाउन में कुछ रियायतों को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किए हैं, उनमें निजी वाहनों के सड़कों पर निकलने को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। गृहमंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक आपात स्थिति में निजी वाहनों के निकलने पर छूट रहेगी, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी और वेटनरी से जुड़ी आपात स्थिति शामिल है। बता दें कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल के बाद कोरोना से बेहतर तरीके से लड़ने वाले इलाकों में धीरे-धीरे लॉकडाउन के नियमों के कुछ छूट देने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि बुधवार को इस संबंध में एक विस्तृत गाइडलाइंस जारी की जाएगी।

Here is MHAs guidelines regarding private vehicles in Lockdown

गाइडलाइंस में साफ कहा गया कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल किया जा सकता है और वेटनरी केयर और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए भी अपने वाहनों का उपयोग करने की छूट रहेगी। अगर चार पहिया वाहन है तो ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर एक पैसेंजर सफर कर सकता है और दो पहिया वाहनों पर सिर्फ ड्राइवर को ही निकलने की इजाजत होगी कोई पीछे की सीट पर नहीं बैठेगा। नई गाइडलाइंस में ये भी साफ किया गया है कि कार्यस्थल तक जाने और वहां से लौटने के लिए निजी यात्रा छूट के दायरे में शामिल रहेगी। गृहमंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

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गृहमंत्रालय ने राज्य सरकारों से ये भी कहा है कि जो भी लॉकडाउन की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंटऐक्ट,2005 और आईपीसी की धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जाय। गौरतलब है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया था, उसमें ये भी कहा गया था कि जो क्षेत्र कोरोना से जंग में बेहतर करेंगे और वहां नए मामले नहीं आएंगे उन्हें 20 अप्रैल के बाद कुछ रियायतें दी जाएंगी।

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English summary
Here is MHA's guidelines regarding private vehicles in Lockdown
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