सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद डाक्टरों और हेल्थवर्कर के वेतन को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने दिया राज्यों को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद डाक्टरों और हेल्थवर्कर के वेतन का भुगतान समय पर करने का स्वास्थ्य सचिव ने दिया राज्यों को निर्देश
नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच कई अस्पतालों में डाक्टरों को पिछले कई माह से वेतन न मिलने की बात सामने आई थी। इसी शिकायत को संज्ञान में लेते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव प्रीति सूदन ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा हैं। इस पत्र में प्रदेश सरकारों को निर्देश दिया हैं कि कोविड 19 से संबंधति ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के वेतन समय पर देना सुनिश्चित किया जाए। मालूम हो कि मुख्य सचिव ने ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को दिए गए आदेश के बाद दिया गया हैं।

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बता दें विगत बुधवार को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों के मद्देनजर उन्हें बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर कोर्ट में सुनवाई की गई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम मुद्दों को लेकर डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों को राहत दी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर कहा कि डॉक्टरों के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। साथ ही इनके वेतन की देखरेख चीफ सेकेट्री को करनी होगी। वरना कड़ी सजा दी जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से बोलते हुए तुषार मेहता ने कहा कि डॉक्टरों को वेतन का भुगतान नहीं करना एक अपराध माना जाएगा।

साथ ही कोर्ट ने आगे कहा कि क्वांरटीन नियमों का जो भी राज्य पालन न करे तो उस राज्य के मुख्य सचिव और अधिकारियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत धाराओं में कार्रवाई की जाए। केंद्र सरकार की तरफ से बोलते हुए तुषार मेहता ने कहा कि डॉक्टरों को वेतन का भुगतान नहीं करना एक अपराध माना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने आगे कहा कि क्वांरटीन नियमों का जो भी राज्य पालन न करे तो उस राज्य के मुख्य सचिव और अधिकारियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत धाराओं में कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों के वेतन के भुगतान, रहने के लिए आवास और क्वांरटीन मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार शुक्रवार तक आदेश जारी करे/ साथ ही केंद्र और राज्य की सरकारें यह सुनिश्चित करें की डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के वेतन में कटौती न की जाए।












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