AAP को झटका, GTB अस्पताल में इलाज के लिए सिर्फ दिल्ली वालों को तरजीह देना गलत: हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जीटीबी अस्पताल में राष्ट्रीय राजधानी के मरीजों को वरीयता के आधार पर इलाज देने के आप (आम आदमी पार्टी) सरकार के फैसले को खारीज कर दिया है। हाईकोर्ट में जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी के राव की बैंच ने दिल्ली सरकार की इस पायलट परियोजना पर एक एनजीओ ने आपत्ति व्यक्त करते हुए याचिका दायर की थी।

इलाज के लिए सिर्फ दिल्ली वालों को तरजीह देना गलत: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के मीडिया सलाहकार नागेंद्र शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा, 'दिल्ली सरकार जीटीबी अस्पताल में दिल्ली वासियों को प्रदत्त सुविधाओं के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के आदेश से सहमत नहीं है और वह इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। अपने करदाताओं को बेहतर सुविधाएं देना किसी भी सरकार का दायित्व होता है।'

कोर्ट के अनुसार, आप सरकार का जीटीबी अस्पताल में राष्ट्रीय राजधानी के मरीजों को वरीयता के आधार पर इलाज देने का यह पायलट प्रोजेक्ट संविधान के अनुसार समानता वे जीने के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

बता दें कि जीटीबी अस्पताल में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश राज्य के मरीज इलाज करवाते हैं, इसलिए केजरीवाल सरकार द्वार पहले जीटीबी के लोकल मरीजों को इलाज की तरजीह दी जा रही थी।

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