AAP के खिलाफ याचिका दायर, दिल्ली हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भेजा नोटिस
नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी इलाके में दो पक्षों के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद दिल्ली सरकार की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई थीं कि अब एक मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रचार में नियमों के उल्लंघन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है। इसी क्रम में न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

पीटीई सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने विधानसभा इलेक्शन में चुनाव प्रचार मानदंडों का कथित रूप से उल्लंघन किया। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को नोटिस जारी किया, बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी याचिका दायर की गई है।
शिकायतकर्ता ने याचिका में मनीष सिसोदिया, आप विधायक अमानतुल्ला खान, अकबरुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान के खिलाफ भी भड़काऊ भाषण देने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा भड़काऊ भाषणों की जांच कराए जाने के लिए एक एसआटी गठित करने का अनुरोध भी किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई कल यानी शुक्रवार को की जाएगी।
चुनाव से पहले केजरीवाल के खिलाफ जारी हुआ था नोटिस
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार सुबह 8 बजे से वोटिंग होनी थी, लेकिन एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए चुनाव आयोग ने जवाब तलब कर लिया था। बता दें कि उन्हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के और मामले में चुनाव आयोग ने चेतावनी देकर छोड़ दिया था। उसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उनकी ओर से अपने ट्विटर हैंडल पर एक विडियो अपलोड करने के बाद चुनाव आयोग को जवाब देने को कहा गया था।
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