ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 'शिवलिंग' की पूजा होगी या नहीं?, याचिका पर वाराणसी कोर्ट का 14 नवंबर को फैसला
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 'शिवलिंग' की पूजा होगी या नहीं?, याचिका पर वाराणसी कोर्ट का आज फैसला
Varanasi court verdict worship of 'Shivling' in Gyanvapi: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग की पूजा होगी या नहीं, इस याचिका पर वाराणसी की अदालत 14 नवंबर को अहम फैसला सुनाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हिंदू पक्ष द्वारा 'शिवलिंग' के पाए जाने का दावा करने वाली याचिका पर वाराणसी की एक फास्ट-ट्रैक अदालत 14 नवंबर 2022 अपना फैसला सुनाएगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इस याचिका पर फैसला आएगा। इस याचिका में तीन प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पहला है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की पूजा शुरू करने की अनुमति। दूसरा है, पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपना, तीसरा है, ज्ञानवापी परिसर के अंदर मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंध लगाना।

बता दें कि फिलहाल मुस्लिम पक्ष को वर्तमान में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति है। अक्टूबर में हुई पिछली सुनवाई के दौरान, वाराणसी की अदालत ने कथित 'शिवलिंग' की 'वैज्ञानिक जांच' की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिंदू पक्ष ने उस संरचना की कार्बन डेटिंग की मांग की थी, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वह ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ुखाना के अंदर पाया गया एक शिवलिंग है।
हालांकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जो ढांचा मिला वह एक 'फव्वारा' था। हिंदू पक्ष ने तब 22 सितंबर को वाराणसी जिला न्यायालय में एक आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने शिवलिंग होने का दावा करने वाली वस्तु की कार्बन डेटिंग की मांग की थी।
हिंदू पक्ष ने कहा कि वे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए जाने का दावा करने वाले कथित 'शिवलिंग' की 'वैज्ञानिक जांच' की अनुमति देने से इनकार करने वाले वाराणसी अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
हिंदू पक्ष ने 29 सितंबर की सुनवाई में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा 'शिवलिंग' की वैज्ञानिक जांच और उसके आसपास के क्षेत्र की कार्बन डेटिंग की मांग की थी।












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