अल्पेश ठाकोर को अयोग्य ठहराए जाने को लेकर कांग्रेस की याचिका गुजरात हाई कोर्ट ने की खारिज
अहमदाबाद। गुजरात कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से अपील की थी कि अल्पेश ठाकोर ने पार्टी के सभी पद से इस्तीफा दिया है तो उनका विधायक पद रद्द किया जाए। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के जरिए कार्रवाई ना होने पर गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब जब हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया तो अल्पेश ठाकोर 5 जुलाई को होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट डाल सकेंगे। इससे पहले अल्पेश ठाकोर ने भी गुजरात हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वह अभी कांग्रेस में हैं और इस्तीफा नहीं दिया है।
न्यायमूर्ति एसआर ब्रह्मभट्ट और न्यायमूर्ति एपी ठाकर की एक खंडपीठ ने गुजरात विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला लेने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। विधानसभा में विपक्षी पार्टी के मुख्य सचेतक अश्विन कोतवाल द्वारा दायर याचिका में हाई कोर्ट से ठाकोर के खिलाफ दाखिल अयोग्य ठहराए जाने संबंधी अर्जी पर जल्द निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था।
अल्पेश ठाकोर ने कहा कि सोशल मीडिया में जो इस्तीफा वायरल हो रहा था, उसे आधिकारिक नहीं माना जा सकता है। अभी इस पर कांग्रेस का आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने अल्पेश ठाकोर को नोटिस जारी किया था। अल्पेश ठाकोर को विधायक पद से हटाने को लेकर कांग्रेस की याचिका पर हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किया था। अल्पेश ठाकोर ने अप्रैल में कांग्रेस के सभी पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। अल्पेश ठाकोर ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि मेरा जीवन समाज सेवा के साथ जुड़ा हुआ है, मैं राजनीति में भी अपने समाज और गरीबों की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं, गरीबों के घर में उजाला करने का सपना मैंने देखा है, जिसे पूरा करने के लिए हमेशा आत्ममंथन चलता है।