GST: पॉपकॉर्न से तय होगा थिएटर में मूवी पर खर्च, EVs की कीमतों पर भी असर, जीएसटी काउंसिल के बड़े फैसले
GST Council Meeting: जीएसडी काउंसिल की शनिवार को जैसलेमेर में हुई 55वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) समेत पुराने वाहनों की बिक्री पर टैक्स में इजाफा किए जाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा नई जीएटी दरें मूवी के शौकीन लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक थिएटर हाल में अब मूवी के साथ पॉपकॉर्न का मजा खर्चीला साबित हो सकता है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूवी हॉल और थिएटर में नमक और मसाले वाला खाने के लिए तैयार पॉपकॉर्न पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगी। हालांकि आमतौर पर बाहर थिएटर में जाकर मूवी देखने के शौकीन इसका मजा पॉपकॉर्न के साथ उठाते हैं। लेकिन पर मूवी हाल में दर्शकों का खर्च पॉपकॉर्न के फ्लेवर से भी तय होगा।

जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक को लेकर एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि मूवी हॉल और थिएटर में नमक और मसाले वाला खाने पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लागू की जाएगी। हालांकि जीएसटी तभी लगेगी, जब यह डिब्बाबंद नहीं है।
वहीं जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "छोटी कंपनियों को पंजीकरण में विभिन्न प्रकार के सत्यापन के साथ समस्याएं आती हैं, हमने एक अवधारणा नोट तैयार किया है और इसे जीएसटी परिषद की मंजूरी मिल गई है। यह एक नई पंजीकरण प्रक्रिया लाएगा जो सुनिश्चित करेगी छोटी कंपनियों के सुचारू पंजीकरण, ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य वितरण पर व्यापक रूप से चर्चा हुई। लेकिन इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।"
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक के दौरान कई चीजों पर GST रेट्स बढ़ाया गया तो वहीं कुछ चीजों पर GST रेट कम करने का फैसला टाल दिया गया।
किस पर बढ़ा जीएसटी
पुरानी कारों पर GST Rate को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया, लेकिन इसका ये सिर्फ कंपनियों पर पड़ेगा। बिजनेस पर्पज के लिए यूज्ड कारों को खरीदने और बेचने पर ही जीएसटी के रेट्स बढ़ाए गए हैं, जिसमें EVs भी शामिल है। जबकि अगर कोई आम नागरिक यूज वाहनों को खरीदता-बेचता है तो उसपर जीएसटी रेट 12% ही लागू होगा।












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