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GST रेट में बदलाव के बाद क्या-क्या हुआ महंगा? देखें पूरी लिस्ट

GST rate change 22 September: भारत के टैक्स सिस्टम में आज से बड़ा बदलाव लागू हो गया है। सरकार ने GST को और अधिक सरल बनाने के लिए GST 2.0 शुरू कर दिया है। अब पहले की तरह चार स्लैब नहीं रहेंगे, बल्कि केवल दो टैक्स स्लैब लागू होंगे।

हालांकि, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और लग्जरी आइटम्स पर सिन टैक्स बढ़ा दिया गया है। इस बदलाव से कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी, जबकि तंबाकू, बीड़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लग्जरी कारें और SUV जैसी चीजें महंगी हो जाएंगी।

GST rate change 22 September
(AI Image)

GST 2.0 क्या है और क्यों लागू किया गया?

GST 2.0 का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल बनाना और व्यापारियों के साथ-साथ आम जनता को भी सुविधा पहुंचाना है। पहले 5%, 12%, 18% और 28% जैसे कई स्लैब होने के कारण भ्रम और परेशानियां पैदा होती थीं। अब केवल दो स्लैब - 5% और 18% लागू होंगे। इससे न सिर्फ बिलिंग आसान होगी, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसी भी सामान पर कितना टैक्स लगेगा।

तंबाकू, बीड़ी और पान मसाले पर सबसे ज्यादा टैक्स

सरकार ने सिन टैक्स कैटेगरी में आने वाले उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया है। इनमें तंबाकू, बीड़ी और पान मसाला शामिल हैं। इन पर अब 40% टैक्स लगेगा। इसका सीधा असर यह होगा कि इन प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ेंगी और इनका सेवन करना और महंगा हो जाएगा। सरकार का मकसद है कि लोग ऐसी हानिकारक चीजों की खपत कम करें।

लग्जरी गाड़ियां भी हुईं महंगी

अगर आप लग्जरी कार या SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अब आपको जेब ढीली करनी होगी। नई व्यवस्था में इन गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 350cc से ज्यादा इंजन वाली बाइक्स पर भी अब ज्यादा टैक्स देना होगा। इसका सीधा असर ऑटोमोबाइल मार्केट और ग्राहकों पर पड़ेगा।

ये भी पढ़ें: GST Rate Change: सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान, आम जनता पर क्या पड़ेगा असर?

सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड वाटर पर बढ़ा टैक्स

कोल्ड ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड वाटर और अन्य सॉफ्ट बेवरेजेस पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। अब इनकी कीमतें पहले से ज्यादा होंगी। सरकार का मानना है कि ये प्रोडक्ट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और इन पर अधिक टैक्स लगाना जरूरी है।

किन चीजों पर मिलेगा फायदा?

जहां एक तरफ कुछ सामान महंगा हुआ है, वहीं कई जरूरी सामान और रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम या शून्य कर दिया गया है। इसका फायदा सीधा आम आदमी को मिलेगा। हालांकि, पेट्रोल और डीज़ल अभी भी GST के दायरे से बाहर हैं, इसलिए ईंधन की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा।

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