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GST के नए स्लैब तय: जूट और सिल्क कर दायरे से बाहर, हस्तशिल्प पर 18 फीसदी कर

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की 15वीं काउंसिल बैठक शनिवार को संपन्न हुई।

By Rahul Sankrityayan
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नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की 15वीं काउंसिल बैठक शनिवार को संपन्न हुई। दिल्ली में हुई इस बैठक में कई अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर निर्धारित किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार तमाम विचार विमर्श के बात सोने पर 3 फीसदी का GST लगाया जाएगा हालांकि चर्चा इस बात की थी कि सोने पर 5 फीसदी GST लगाई जाएगी, जिस पर केरल के अलावा कोई और भी राज्य राजी नहीं था।

अगर मौजूदा परिप्रेक्ष्य की बात करें तो सोने पर 2 से ढाई फीसदी का कर लगता है। GST के बाद 3 फीसदी कर लगने पर कीमतों में मामूली बढ़ोत्तरी हो सकती है।

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सिल्क और जूट पर नहीं लगेगा कर

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जानकारी दी कि सिल्क और जूट पर कर नहीं लगेगा, जबकि कॉटन और नेचुरल फाइबर पर 5 फीसदी कर और हस्तशिल्प पर 18 फीसदीकर लगेगा। 1,000 से कम के परिधान पर 5 फीसदी कर लगाया जाएगा।

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जेटली ने जानकारी दी कि रफ डायमंड पर 0.25 फीसदी कर के साथ ही सोने और सोने के आभूषणों पर 3 फीसदी कर लगाया जाएगा। इसके साथ ही 500 रुपए से अधिक के जूतों पर 18 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा।

रेडिमेड कपड़ों पर 12 फीसदी

इससे कम के दाम वाले जूतों पर 5 फीसदी कर लगेगा। मिली जानकारी के अनुसार रेडिमेड कपड़ों को 12 फीसदी स्लैब में रखने का फैसला किया गया है। बिस्किट पर भी 18 फीसदी कर लगाया जाएगा।

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बीड़ी पर 20 फीसदी के करीब कर लगता है और इसके पत्ते पर 18 फीसदी कर लगेगा। कृषि मशीनों और सोलर पैनल्स को भी 5 फीसदी कर दायरे में रखने का फैसला किया गया है।

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English summary
GST for Gold to be 3%, footwear below Rs 500 to be taxed at 5% &footwear above Rs 500 at 18% & Bidi to be taxed at 28% without cess
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