क्या होता है Delhi-NCR में सर्दियों के मौसम में लागू होने वाला GRAP, क्या हैं इससे फायदा
Graded Response Action Plan Delhi NCR: दिल्ली-एनसीआर के निवासी अक्टूबर महीने की शुरुआत को लेकर आशंकित रहते हैं क्योंकि दिल्ली में सर्दियों की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का स्तर इसी महीने से बढ़ने लगता है। पराली जलाने और प्रदूषण बढ़ने के मौसम की अक्टूबर महीने से होती है। दिल्ली में 01 अक्टूबर से इस बार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ( Graded Response Action Plan, GRAP) भी लागू कर दिया गया है।
GRAP सर्दियों के मौसम के दौरान दिल्ली-एनसीआर में लागू होने वाला वायु प्रदूषण विरोधी उपाए है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रैप लागू करने का फैसला दिल्ली-एनसीआर की एयर क्वालिटी खराब ना हो और प्रदूषण कम हो, इसको ध्यान में रखते हुए लिया है।

ज्यादातर GRAP, प्रदूषण बढ़ने और एयर क्वालिटी खराब होने की स्थिति में लागू किया जाता था। लेकिन इस बार सरकार ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब होने से पहले ही GRAP लागू कर दिया है। हालांकि GRAP के अलग-अलग फेज हैं, इसके अलग-अलग फेज को तभी लागू किया जाएगा जब हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाएगी।
What is GRAP: क्या है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान?
•-ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को शॉर्ट फॉर्म में GRAP कहा जाता है। GRAP वायु प्रदूषण विरोधी उपायों में से एक है, जिसे आम तौर पर सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में लागू किया जाता है।
•- कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM), एक स्वायत्त निकाय है, जिसे दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार करने का काम सौंपा गया है। CAQM ने ही जुलाई 2022 में GRAP में महत्वपूर्ण बदलाव किए थे।
•-नए बदलावों में पुराने वाहनों के संचालन पर सख्त प्रतिबंध है। वायु गुणवत्ता सूचकांक ( AQI) 200 से अधिक होने पर रेस्तरां और होटलों में कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है।
•-नई योजना के तहत, अगर AQI 400 के पार है तो दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बौद्ध नगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
जानिए किन-किन चीजों पर आज से रहेगा प्रतिबंध
•-दिल्ली-एनसीआर में पटाखें पर पूरी तरह से बैन
•-खुले में निर्माण सामग्री नहीं रख जा सकेगा।
•-अगर गाड़ी से धुंआ निकलता दिखेगा तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
•-खुले में कूड़ा जलाया या आग लगाने पर जुर्माना होगा
•-डीजल जनरेटर का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में ही करना है। आप सिर्फ 31 दिसंबर तक इमरजेंसी सर्विस के लिए डीजल जनरेटर संचालित कर सकते हैं।
CAQM के मुताबिक, GRAP को 4 कैटेगरी में लागू किया जाता है, जो इस प्रकार हैं...
स्टेज 1-AQI का स्तर 201 से 300 के बीच (एयर क्वालिटी मध्यम कैटेगरी)
स्टेज 2-AQI का स्तर 301 से 400 के बीच (एयर क्वालिटी खराब कैटेगरी)
स्टेज 3-AQI का स्तर 401 से 450 के बीच (एयर क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी)
स्टेज 4-AQI 400 से का स्तर 500 के ऊपर (एयर क्वालिटी गंभीर कैटेगरी)
GRAP का पहला पहला स्टेज तब एक्टिव होता है, जब AQI 200 से ज्यादा होता है।












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