सैनिक की विधवा किसी से शादी करे, भत्ता जारी रहेगा- रक्षा मंत्री

अभी तक दिवंगत पति के भाई से शादी करने पर ही यह भत्ता जारी रखा जाता था। सरकार ने बताया है कि वीरता पुरस्कार पाने वाले भत्ते के हकदार होते हैं, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 1972 में एक पत्र जारी किया था।

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण सैनिकों की विधवाओं को दिए जाने वाले भत्ते के नियम में कुछ बदलाव किया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि वीर सैनिकों की विधवाओं को दिए जाने वाले भत्ते को जारी रखने के लिए पति के भाई के साथ विवाह की शर्त हटाने के लिए कई अनुरोध मिले थे। इस मुद्दे पर सरकार ने विचार किया। अब भत्ते को जारी रखने के लिए पति के भाई से विवाह की शर्त को हटाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 16 नवंबर को पत्र जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक, भत्ता पहले तो वीरता पुरस्कार के प्राप्तकर्ता को मिलेगा। उसकी मृत्यु के बाद उसकी कानूनी रूप से विवाहित रही विधवा को भत्ता मिलेगा, जिसे उसकी मृत्यु तक भत्ता मिलता रहेगा।

सैनिक की विधवा किसी से शादी करे, भत्ता जारी रहेगा- रक्षा मंत्री

अभी तक दिवंगत पति के भाई से शादी करने पर ही यह भत्ता जारी रखा जाता था। सरकार ने बताया है कि वीरता पुरस्कार पाने वाले भत्ते के हकदार होते हैं, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 1972 में एक पत्र जारी किया था। मंत्रालय ने 1995 में एक और पत्र जारी किया, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया। अब तक की शर्त के अनुसार, भत्ता खुद पुरस्कार पाने वाले को दिया जाएगा और उसकी मौत के बाद यह भत्ता उसकी विधवा को दिया जाएगा।

यह पत्नी कानूनी तौर पर विवाहित होनी चाहिए। विधवा की फिर से शादी होने या मौत तक यह भत्ता जारी रहता है। भत्ते का भुगतान उस विधवा के लिए जारी रखा जाता है, जो दिवंगत पति के भाई से फिर से शादी कर लेती है।

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