परिवहन मंत्रालय ने वाहनों के दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई
नई दिल्ली। सरकार ने वाहनों के दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी तरह के कागजात की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। मंगलवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नेइसकी जानकारी दी है यानी जो दस्तावेजों की समय सीमा खत्म हो रही है। उसे खत्म नहीं माना जाएगा, पुराना दस्तावेज ही 30 सितंबर तक मान्य होगा। इन दस्तावेजों में फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार के), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन दस्तावेजों, जैसे फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता बढ़ाने का ऐलान किया। जिसके बाद मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इसको लेकर की एक एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय सडक परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे गए एक परामर्श पत्र में कहा है कि ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर तक वैध माना जाए।
देशभर में लागू लॉकडाउन और तमाम दफ्तरों के बंद होने के चलते केंद्र सरकार ने वाहनों से संबंधित ऐसे दस्तावेजों की वैधता अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। 25 मार्च को देश में लॉकडाउन लगने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया था। इससे पहले मंत्रालय ने इस संबंध में जारी परिपत्र में कहा था कि ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, परमिट, पंजीकरण और अन्य मोटर वाहन दस्तावेज, जिनकी वैधता अवधि एक फरवरी से समाप्त हो चुकी है या होने वाली है की वैधता को 31 जुलाई तक विस्तार दिया गया था।












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