IAS अधिकारियों को सरकार ने चेताया, नहीं बताया कितनी है संपत्ति तो रुकेगा प्रमोशन, नहीं मिलेगी विदेश की पोस्टिंग

नई दिल्ली। सभी आईएएस अधिकारियों को अगले महीने तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा करने के लिए कहा गया है । चेतावनी दी गई है कि अगर वो ऐसा करने में विफल रहे तो उनकी पदोन्नति और विदेशी पोस्टिंग के लिए आवश्यक सतर्कता मंजूरी से नहीं दी जाएगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सभी केन्द्रीय सरकार के विभागों, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को 31 जनवरी 2018 तक आईएएस अधिकारियों के साथ अचल संपत्ति रिटर्न्स (IPR) प्रस्तुत करने को कहा है।

अतिरिक्त सचिव ने कहा कि...

अतिरिक्त सचिव ने कहा कि...

अतिरिक्त सचिव पी.के. त्रिपाठी ने कहा कि 4 अप्रैल 2011 के डीओपीटी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, यह दोहराया जाता है कि समय-समय पर आईपीआर प्रस्तुत करने में विफलता का परिणाम सतर्कता मंजूरी नहीं मिलेगी।

जिन अधिकारियों ने नहीं जमा किया IPR

जिन अधिकारियों ने नहीं जमा किया IPR

2011 के निर्देशों के मुताबिक, जिन अधिकारियों ने 1 जनवरी, 2018 को अपना आईपीआर जमा नहीं किया, सतर्कता मंजूरी नहीं दिया जाएगा और भारत सरकार के वरिष्ठ स्तर के पदों के लिए पदोन्नति और पैनल के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

5,004 IAS अधिकारी

5,004 IAS अधिकारी

एक वरिष्ठ डीओपीटी अधिकारी ने कहा कि जो लोग समय पर संपत्ति का विवरण नहीं जमा करते हैं, उनके लिए केंद्रीय पोस्टिंग सहित केंद्रीय सरकार की किसी भी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। डीओपीटी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश भर में 5,004 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं।

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