भारत के नक्शे से जुड़े जियोस्पेशियल बिल में बदलाव कर सकती है सरकार, गृह मंत्रालय ने मांगे सुझाव
नई दिल्ली। नक्शे से जुड़े विधेयक जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल 2016 के ड्राफ्ट में केंद्र सरकार बदलाव कर सकती है, इसके लिए गृह मंत्रालय ने आम जनता से सुझाव मांगे हैं। इस बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक, भारत के नक्शे को गलत तरह से प्रस्तुत करने वाले को सात साल की जेल और 100 करोड़ तक के जुर्माने का लगाया जा सकता है।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल 2016 पर जनता से राय मांगी गई है, इसके सभी प्रोविजन पर हमने सुझावों को खुला रखा है। 31 मई तक बिल पर सुझाव भेजे जा सकते हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय इन पर अध्यन करेगा और बेहतर सुझावों को अपनाएगा।
जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल 2016 के मसौदे के मुताबिक भारत सरकार की अनुमति के बिना देश की किसी भी तरह की उपग्रह से ली गईं तस्वीरें, नक्शा, आंकड़े या किसी भी अन्य तरह से लिए गए फोटो छापी या दिखाई नहीं जा सकेगी। विधेयक को भारत में जियोस्पेशल सूचनाओं के निर्माण और उसके वितरण को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है।
पाकिस्तान कर चुका विरोध
2016 में इस बिल के आने के बाद पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध कर चुका है। इस बिल को लेकर पाक संयुक्त राष्ट्र में इस पर चिंता जताते हुए भारत को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बंद करने के लिए कह चुका है। पाक की ओर से कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए भारत के आधिकारिक नक्शे में जम्मू-कश्मीर के विवादित क्षेत्र को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है, जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत है। इस विधेयक के पारित होने के बाद, भारत सरकार उन लोगों या संगठनों को सजा देगी, जो जम्मू-कश्मीर को सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाएंगे। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र भारत से कहे कि वह अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन ना करे।












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