सरकार ने वापस ली आधार कार्ड की ए़डवाइजरी, कहा- सामान्य विवेक का प्रयोग करें

नई दिल्ली, 29 मई: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने अपनी 27 मई की उस एडवाइजरी को वापस ले लिया है, जिसमें आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी भी संस्थान के साथ शेयर करने को लेकर आगाह किया गया था। रविवार को जारी एक बयान में सरकार यूआईडीएआई ने गलत व्याख्या की संभावना को देखते हुए पिछली रिलीज को वापस ले लिया। 27 मई की एडवाइजरी में यूआईडीएआई ने कहा था कि किसी भी संगठन या संस्थान के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी शेयर करना खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।

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    government has withdrawn UIDAI’s earlier press release over Aadhaar misuse

    इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वह आधार की फोटोकॉपी साझा नहीं करने के परामर्श वाली प्रेस विज्ञप्ति को वापस ले रहा है क्योंकि इसकी गलत व्याख्या हो सकती है। मंत्रालय ने कहा, ''प्रेस विज्ञप्ति में लोगों को सलाह दी गई थी कि वे किसी भी संगठन के साथ अपने आधार की प्रति साझा न करें क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसकी जगह पर आधार संख्या के सिर्फ अंतिम चार अंकों को दर्शाने वाले आधार (मास्क्ड आधार) का इस्तेमाल किया जा सकता है।

    बयान में कहा गया है कि, इसमें आधार संख्या के पहले आठ अंक छिपे रहते हैं और सिर्फ अंतिम चार अंक ही दिखते हैं। लेकिन इस विज्ञप्ति की गलत व्याख्या की आशंका को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि यूआईडीएआई की तरफ से जारी आधार कार्डधारकों को केवल अपने आधार नंबर के इस्तेमाल एवं उसे दूसरे के साथ साझा करने में सहज विवेक का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है।

    सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आधार के वेरिफिकेशन की व्यवस्था ने आधार धारक की पहचान और गोपनीयता की रक्षा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए हैं। इस बीच, यूआईडीएआई ने अपने बयान में कहा, यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड धारकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने यूआईडीएआई आधार नंबरों का इस्तेमाल ठीक तरह से करें और इसको शेयर करते समय सावधानी बरतें।

    केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि बिना लाइसेंस वाली निजी संस्थाएं होटल और सिनेमा हॉल को आधार कार्ड की प्रतियां एकत्र करने या रखने की अनुमति नहीं है।

    सरकार ने कहा, "केवल वे संगठन जिन्होंने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से उपयोगकर्ता लाइसेंस प्राप्त किया है, वे ही किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं।" सरकार ने नागरिकों से अपने आधार कार्ड साझा करने से पहले यह सत्यापित करने के लिए कहा कि किसी संगठन के पास यूआईडीएआई से वैध उपयोगकर्ता लाइसेंस है। हालांकि इस नई प्रेस रिलीज के बाद लोगों के बीच काफी कन्फ्यूजन देखने को मिल रही है।

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