लड़की ने अपने रिलेशनशिप के बारे में मां को नहीं बताया तो वह वयस्क- कोर्ट
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नई दिल्ली। बांबे हाई कोर्ट ने प्रेम प्रसंग पर एक दिलचस्प फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर लड़की अपने प्रेम संबंध के बारे में अपनी मां को नहीं बताती है तो वह वयस्क और प्रौढ़ है। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान दी। कोर्ट ने आरोपी युवक को इस मामले में बरी कर दिया। युवक पर आरोप था कि उसने नाबालिग के साथ जबरन यौन संबंध बनाया है। इस मामले में बचाव पक्ष ने कोर्ट के सामने स्कूल के रजिस्टर को सबूत के तौर पर पेश किया, जिसमे युवती नाबालिग के तौर पर दर्ज है।

कोर्ट ने दावे को खारिज किया
जस्टिस सुनील शुक्रे ने इस तर्क को नहीं सुना और कहा कि इस बात के सबूत हैं कि रजिस्ट्रेशन स्वीकार्य योग्य सबूतों के तौर पर किया गया है। कोर्ट में यह बात सामने रखी गई कि युवती युवक के साथ पिछले एक वर्ष से रिलेशनशिप में थी, साथ ही कोर्ट को यह भी बताया गया कि लड़की ने इस संबंध के बारे में अपने मां को नहीं बताया था। कोर्ट को बताया गया कि माता-पिता को इस बात का अंदेशा हुआ कि उनकी बेटी की महावारी इस महीने नहीं आई है, जिसके बाद उन्हें इसकी जानकारी मिली।

लड़की व्यवहार वयस्क जैसा
कोर्ट ने कहा कि लड़की का व्यवहार यह दर्शाता है कि वह प्रौढ़ है और उसकी समझ काफी बेहतर है। उसे इस बात की पूरी जानकारी थी कि जो भी वह कर रही है उसके क्या परिणा होंगे। परिणाम के बारे में जानते हुए ही उसने यह कदम उठाया और उसने प्रार्थी के साथ कई बार संबंध बनाए। कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि युवती के साथ रेप किया गया है।

बच्ची नहीं है लड़की
आगे कोर्ट ने कहा कि इस घटना के बारे में युवती ने नहीं बताया बल्कि उसकी मां ने इसकी जानकारी दी है। सच तो यह है कि लड़की ने नहीं बल्कि उसकी मां ने उसे ऐसा बोलने के लिए कहा है। ऐसे में मैं यह कह सकता हूं कि युवती ऐसे समय में बच्ची नहीं है। वह ना तो बच्ची है और ना ही नाबालिग है, बल्कि उसने अपने कृत्य से खुद को काफी प्रौढ़ के तौर पर पेश किया है।
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