सुप्रीम कोर्ट का आदेश- दही हांड़ी में शामिल नहीं होंगे 18 साल से कम के 'गोविंदा'
नई दिल्ली। महाराष्ट्र में दही हांडी को लेकर चल रही ऊहापोह पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम आदेश जारी किया है कोर्ट ने कहा कि दही हांडी कार्यक्रम में 18 साल से कम उम्र के बच्चे हिस्सा नहीं लेंगे और न ही दही हांडी के पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा होगी।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता स्वाति पाटिल ने बीते सालों में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए अपील की थी इस पर रोक लगाई जाए। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जन्माष्टमी पर होने वाले दही हांडी को लेकर स्पष्ट निर्देश की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा 'हमने भगवान कृष्ण के मक्खन चुराने के किस्से तो सुने हैं लेकिन करतब दिखाते नहीं सुना।'
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बीते साल बॉम्बे हाईकोर्ट ने 18 साल से कम के बच्चों की भागीदारी को भी बंद करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ दही हांडी आयोजकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जन्माष्टमी नजदीक होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए 12 साल से ऊपर के बच्चों को इसमें शामिल होने की इजाजत दी थी।












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