पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी को 6 हफ्ते में खाली करना होगा सरकारी बंगला, दिल्ली HC ने दिया आदेश
नई दिल्ली, 14 सितम्बर। भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी को दिल्ली स्थित अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वामी को अगले छह हफ्ते में बंगले को खाली करके उसे संबंधित अधिकारियों को सौंपने का आदेश दिया है।
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सुब्रमण्यन स्वामी को साल 2016 में दिल्ली में सरकारी बंगला आवंटित किया गया था। साल 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें बंगला खाली करना था। स्वामी ने सुरक्षा का हवाला देते हुए बंगला दोबारा आवंटित करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।












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